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शनिवार, 27 अप्रैल 2019

मारपीट करने वाली दो महिला आरोपियों को छह माह की जेल बैतूल|

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल

बैतूल| मारपीट करने वाली दो महिला आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने छह माह के कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन मनवीर सिंह ठैनुआ ने किया। घटना के अनुसार फरियादी प्रेमलता पति रामभाऊ निवासी कोकाढाना ने 26 नवंबर को करीब 12 बजे आरोपी मालन पति मनोहरी तथा पूनम पति सुखदेव ने रुपए मांगने की बात पर प्रेमलता के साथ मारपीट की। घटना की रिपोर्ट के बाद मामला न्यायालय पहुंचा,जहां न्यायाधीश ने आरोपियों को छह माह का कारावास तथा 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 


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