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शनिवार, 6 अप्रैल 2019

पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति को सजा, अवैध शराब, जुआरी को भी सजा

ग्रामीण मीडिया संवाददाता मुलताई


पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने दोषी ठहराते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के अनुसार बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम सोनेगांव निवासी दुर्गा बिंझाड़े मजदूरी करती है। दुर्गा बाई का पति कृष्णा मोची का काम करता है। पति कृष्णा आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। साथ ही शराब के लिए घर का सामान बेच देता था और मायके से रुपए लाने के लिए भी प्रताड़ित करता था। 4 जुलाई 2015 को सुबह दुर्गा बाई अपने पिता ढेपल्या बामने के साथ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए खेड़लीबाजार जा रही थी। रास्ते में पति कृष्णा मिला और विवाद कर चमड़ा छिलने के औजार से दुर्गा बाई के पेट पर वार कर दिया। जिससे दुर्गा घायल होगई। पिता ढेपल्या बामने ने दुर्गा को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बोरदेही पुलिस ने दुर्गा बाई की रिपोर्ट पर कृष्णा के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किय। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत कृष्णा को हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड लगाया है। 

अवैध शराब बेचने पर 6 को कोर्ट उठने तक की सजा 
मुलताई| अवैध शराब बेचने वाले 6 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया पुलिस ने सांवगी निवासी सुरेश पंद्राम, सिवनपानी निवासी रतिराम सलामे, प्रभातपट्टन निवासी बलवंत नहाल, जगदीश नहाल, कामठी निवासी रामदयाल और कामथ निवासी शिवकुमार साहू को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड लगाया। 

पांच जुआरियों को कोर्ट उठने तक की सजा 
मुलताई| न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 5 जुआरियों को जुआ एक्ट के तहत दोषी पाते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर ने बताया पुलिस ने प्रभातपट्टन- त्रपाबल रोड पर जुआ खेल रहे मुन्नालाल, लक्ष्मण परमार दोनों निवासी अमरावती घाट, नीतेश लोखंडे, गणपत पाटिल दोनों निवासी प्रभातपट्टन और किशोर पवार निवासी अंभोरी को जुआ खेलते पकड़ा था। न्यायाधीश ने सभी को कोर्ट उठने तक सजा और तीन-तीन सौ रुपए अर्थदंड लगाया। 


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