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शुक्रवार, 12 अप्रैल 2019

आजीवन कारावास की सजा , सिर पर हथौड़ी से मार करके की थी हत्या

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । ब्यूरो मुलताई 


ग्राम कन्हडगांव में भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई और रिश्तेदार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
सरकारी वकील भोजराज सिंह के अनुसार कन्हडगांव निवासी रामदयाल भाई रामचरण, दीपक और रिश्तेदार सुनील एक ही मकान में अलग-अलग रहते थे। सुनील और दीपक का भाई रामदयाल के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। आए दिन शराब पीकर विवाद करते थे। 11 फरवरी 2018 को रात में रामचरण उसकी पत्नी सुमित्रा, मां चैती बाई खाना खाकर सो गए थे। रात 1 बजे विवाद की आवाज आई तो रामचरण और सुमित्रा कमरे से बाहर आए। दोनों ने देखा दीपक बड़े भाई रामदयाल के सिर पर हथौड़ी से मार रहा था। जिससे रामदयाल नीचे गिर गया। इसके बाद रिश्तेदार सुनील ने पत्थर उठाकर रामदयाल के पैर पर पटक दिया। सुबह मां चैती बाई ने देखा तो रामदयाल मृत मिला। घटना की सूचना पर आमला पुलिस ने दीपक पिता झुम्मक धुर्वे और सुनील पिता बबलू धुर्वे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी दीपक धुर्वे और सुनील धुर्वे को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 
भाई का हत्यारा दीपक और सुनील। 


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