ग्रामीण मीडिया संवाददाता । ब्यूरो बैतूल सरकारी राशन के हेराफेरी का मामला
बैतूल | सरकारी राशन दुकान से अनाज की हेराफेरी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोपी बनाए प्रवीण, नवीन और डिकलेश साहू की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की हो सकती है। दरअसल पुलिस ने फरार चल रहे तीनों आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा तहसीलदार और आरटीओ से मांगा है। पूरा ब्यौरा मिलने और आरोपियों के नहीं पकड़े जाने पर कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एएसआई जुगलकिशोर ने बताया कि प्रवीण, डिकलेश और नवीन साहू की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा तहसीलदार को पत्र लिखकर मांगा है। इसी तरह आरटीओ कार्यालय को पत्र लिखकर भी वाहनों के बारे में जानकारी मांगी है। यदि जानकारी मिलने के पहले तक ये गिरफ्तार नहीं होते है तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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