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शनिवार, 4 मई 2019

बैतूल जिले में आज से धारा 144 लागू

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बैतूल (म.प्र.)
समाचार

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बैतूल, 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने लोकसभा आम निर्वाचन 2019 निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्ण रूपेण पालन कराने तथा लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैतूल जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत 04 मई 2019 सायं 6 बजे से 06 मई 2019 सायं 6 बजे तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध एवं सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाई जाती है। उपरोक्त अवधि के दौरान 05 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अवधि के दौरान द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पिथोड़े ने यह स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश निर्वाचन एवं शासकीय कार्य हेतु प्रभावशील नहीं होगा।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 में अभियान करने की कार्रवाई करने के लिए सीआरपीसी की धारा 195 अंतर्गत एफएसटी/एसएसटी एवं थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया गया है। 


बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति व आवागमन प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से लोकसभा निर्वचन 2019 सम्पन्न कराने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश पारित करते हुए बैतूल जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत 04 मई 2019 के सायं 6 बजे से 06 मई 2019 को सायं 6 बजे तक सभी राजनीतिक व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक जो बैतूल लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा क्षेत्र में आवागमन से प्रतिबंधित किया गया है। 

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने एक अन्य आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर बैतूल जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत 04 मई 2019 के सायं 6 बजे से 06 मई 2019 को सायं 6 बजे तक उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों, जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन के उम्मीदवारों तथा उनके एजेंट्स पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि बैतूल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैतूल जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत स्थित समस्त कल्याण मंडल (मंगल भवन) सामुदायिक भवन आदि की सघन जांच करें, जहां व्यक्तियों को रखा गया हो या जहां बाहरी व्यक्तियों को रूकने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया हो। बैतूल जिले के अंतर्गत होटल, लॉज, अतिथिगृह आदि की जांच करें एवं वहां ठहरने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करें। बैतूल जिले की राजस्व सीमा से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकियां स्थापित करने एवं बाहर से प्रवेश करने वाले समस्त प्रकार के वाहनों सहित नदी में परिवहन की नौकाओं आदि का प्रवेश व आवागमन निषिद्ध करें। जांच-पड़ताल में पाए गए ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के दल की पहचान स्थापित करें कि वे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है या नहीं। 
जिला दण्डाधिकारी ने पाए गए प्रकरणों में विधि के प्रावधानों के अधीन तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि जन सामान्य तथा राजनैतिक दल के कार्यकर्ता जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामीली सम्यक रूप से करने की गुंजाइश नहीं है, अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।


आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के तहत 06 मई 2019 को मतदान समाप्ति के 72 एवं 48 घंटों के पूर्व राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने की संभावना को देखते हुए समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं एसएसटी-एफएसटी दलों को सतत् निगरानी रखने एवं आयोग के निर्देशा-निर्देशों के तहत पालन किया जाना सुनिश्चित कराए के निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि अंतिम 72 घंटों के दौरान भुगतानों एवं मतदाताओं के लिए प्रलोभन के अन्य रूपों पर प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी/थाना अधिकारी द्वारा सतर्कतापूर्वक नजर रखी जानी चाहिए। इस तरह के कदाचारों पर नजर रखने के लिए मैदानी स्तर के निर्वाचन तंत्र/पुलिस प्रशासन को एक दल के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध शराब बनाने वाले कारखानों को खोज निकालने के लिए विशेष अभियान को आरंभ करने तथा जब्ती के बारे में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र को उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदान दिवस के दौरान मतदान के 48 घंटो पूर्व तक अभ्यर्थियों द्वारा अभियान चलाया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी भी ऐसी गतिविधि को सम्मिलित नहीं करेगा, जो मतभेदों को बढ़ा सकती हो या आपसी घृणा पैदा कर सकती हो या विभिन्न जातियों और समुदायों धार्मिक या भाषा के मध्य तनाव का कारण पैदा कर सकती हो। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकार्ड और कार्यों तक ही सीमित रहेगी। 
उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधि अधिनियम एवं मोटर व्हीकल अधिनियम के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 


मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित 
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत गुरूवार 02 मई को जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। 
स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका बैतूलबाजार द्वारा मतदाताओं को निर्भीक एवं स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने हेतु आमंत्रण पत्र वितरित किए गए।
नगर परिषद् आठनेर द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता मंच एवं बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा संयुक्त रूप से वार्डों में संपर्क किया गया एवं मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो परिचय पत्र के अलावा अन्य 11 दस्तावेज जो मतदान के समय पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, के बारे में जानकारी दी गई।
विधानसभा क्षेत्र 131-बैतल में समस्त बीएलओ की बैठक ली गई, जिसमें चुनाव के पूर्व की तैयारियों की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा बैतूल आमला विकासखण्ड मतदाता जागरूकता अंतर्गत गर्भवती, धात्री महिलाओं को सुगम्य पास का वितरण किया गया, जिससे उन्हें अग्र गमन मतदान की सुविधा प्राप्त होगी।
महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत समस्त विकासखण्डों में अग्रगमन पास, मतदाता पर्ची वितरण के साथ-साथ घर-घर संपर्क किया गया एवं मतदाताओं को मतदान करने के लिए समझाईश दी गई तथा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जिसमें बुजुर्ग, गर्भवती, धात्री, दिव्यांगजन मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा गर्भवती धात्री महिलाओं को अग्रगमन पास दिया गया।
मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत सारनी कोल माइंस के गेट पर उपस्थित कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई एवं मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया। 


एक्जिट पोल 19 मई तक प्रतिबंधित 
बैतूल, 02 मई 2019
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये 11 अप्रैल प्रात: 7 बजे से 19 मई 2019 सायं 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।


ईव्हीएम की सुरक्षा के प्रति सजग रहें अधिकारी
सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री नीरज कुमार, व्यय प्रेक्षक श्री हनुमैया कोरूकोंडा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े, पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के. एवं अपर कलेक्टर श्री जगदीश गोमे ने गुरूवार को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान दिवस के 72 घंटे पूर्व की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी भी मौजूद थे। 
बैठक में निर्वाचन को लेकर अभी तक की गई तैयारियों की अपर कलेक्टर श्री जगदीश गोमे द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मतदान दलों के साथ जाएं एवं उनके नियत स्थान तक पहुंचने तक साथ में रहे। सेक्टर अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी किसी निजी स्थान पर विश्राम न करें। ईव्हीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखी जाए। इस दौरान व्यय प्रेक्षक श्री हनुमैया कोरूकोंडा ने निर्वाचन व्यय को लेकर सजग रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं सामान्य प्रेक्षक श्री नीरज कुमार ने पुलिस अधिकारियों को उनके लिए आवंटित क्षेत्रों में निरंतर पहुंच बनाए रखने हेतु कहा। 
बैठक में कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के 72 घंटे पूर्व आवश्यक तैयारियों के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के. ने कहा कि सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी एफएसटी एवं एसएसटी टीम की तरह अपने क्षेत्र में निगरानी रखे। 

सामग्री वितरण के संबंध में निर्देश
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इसके उपरांत पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित सेक्टर अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं वन विभाग के अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। साथ ही कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने भ्रमण के समय यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाओं की पूर्ति हो गई है। मतदान उपरांत मतदान दलों की वापसी के समय सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदान दलों की सुरक्षित वापसी उपरांत ही वे उनके पीछे वापस आएं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के. ने कहा कि सेक्टर पुलिस अधिकारी एवं वन अधिकारी सेक्टर अधिकारी के साथ में रहें तथा निर्विघ्न निर्वाचन सम्पन्न कराने में पूरी सजगता से कार्य करें।  



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