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शुक्रवार, 17 मई 2019

गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग रोकने जांच दल गठित

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 
                     गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग रोकने जांच दल गठित

              कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने ग्राम हिडली तहसील आठनेर में आगजनी की घटना होने के कारण जिले में स्थित समस्त रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे एवं मैरिज गार्डनों में खाना पकाने हेतु रसोई घर में उपयोग होने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग रोकने एवं सुरक्षा उपायों के मानकों की जांच, गैस शोरूम एवं गैस गोदामों में भण्डारित गैस सिलेण्डरों की जांच हेतु विकासखण्डवार जांच दल गठित किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बैतूल के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार बैतूल, सहायक आपूर्ति अधिकारी बैतूल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहपुर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बैतूल को शामिल किया गया है। विकासखण्ड चिचोली के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार चिचोली, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चिचोली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी चिचोली को शामिल किया गया है। विकासखण्ड शाहपुर के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार शाहपुर, सहायक आपूर्ति अधिकारी शाहपुर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाहपुर को शामिल किया गया है। विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी घोड़ाडोंगरी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी घोड़ाडोंगरी को शामिल किया गया है। विकासखण्ड मुलताई एवं प्रभातपट्टन के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार मुलताई, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मुलताई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुलताई को शामिल किया गया है। विकासखण्ड आठनेर के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार आठनेर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आठनेर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आठनेर को शामिल किया गया है। विकासखण्ड भैंसदेही एवं भीमपुर के लिए गठित जांच दल में तहसीलदार भैंसदेही, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भैंसदेही एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भैंसदेही को शामिल किया गया है। विकासखण्ड आमला के लिए गठित जांच दल में तहसीलदा आमला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आमला एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आमला को शामिल किया गया है।
उक्त जांच दल अपने-अपने विकासखण्डों में स्थित समस्त रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे एवं मैरिज गार्डनों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग रोकने हेतु सतत् निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आगजनी से सुरक्षा हेतु सभी प्रतिष्ठानों के द्वारा मापदण्डों का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। गैस सिलेण्डरों से आगजनी की घटना को रोकने हेतु सुरक्षा के उपाय संबंधी निर्देशों के अंतर्गत अग्निशमन यंत्र प्रतिष्ठानों में होना आवश्यक है।
व्यावसायिक रूप से उपयोग करने पर घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त
जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से दल द्वारा 17 मई को घोड़ाडोंगरी एवं बैतूल क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की गई। जांच के दौरान घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एवं खुले में रखकर विक्रय किया जा रहा आठ लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। बैतूल क्षेत्र में एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था। दल द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कंडिकाओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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