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गुरुवार, 2 मई 2019

खबर का असर, प्रशासन हरकत में आया, नलकूप मामले में FIR दर्ज,

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । ब्यूरो मुलताई 
बर का असर : बोरवेेेल मामले में FIR दर्ज

मुलताई ग्रामीण मीडिया प्रमुख राजेंद्र भार्गव ने विगत दिनों फर्जी तरीके से हो रहे बोरवेल का मामला उठाया था ग्रामीण मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर लगते ही प्रशासन हरकत में आया और मामले की जाँच शीघ्रता से हुई। प्रथम द्रष्टा में मामले में कल दिनांक को FIR दर्ज हुई। मीडिया प्रमुख श्री भार्गव का कहना है कि अभी तो मामले में और भी लोग दोषी निकलेंगे साथ ही ग्रामीण मीडिया को जानकारी में बताया कि धरती में बोरवेल के नाम पर ना जाने कितने छेद किये जा रहे है इसका हिसाब शासन की किसी भी विभाग के पास नहीं है। फर्जी तरीके से आदेश जारी होते हैं और बोरवेल किये जा रहे हैं।

देखें दर्ज FIR
मैं अरविंद सोनी तहसील कार्यालय मुलताई मे नायब तहसीलदार वृत्त मासोद के पद पर मार्च 2019 से पदस्थ होकर कार्यरत हूं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई जिला बैतूल के पत्र क्र. क्रमांक / स्टेनो / अ.वि.अ. / 2019 /481 मुलताई, दिनांक 29.04.19 जिसमे मुझे ग्राम जौलखेडा मे रामा वल्द रामदीन के द्वारा खसरा नं.339/4 रकबा 0.070 मे किये गये नलकूप खनन हेतु जारी अनुमति आदेश की जांच के संबंध मे FIR दर्ज कराये जाने बाबत लेख कर संलग्न पत्र क्र. क्रमांक / स्टेनो / अ.वि.अ. / 2019 /489 मुलताई, दिनांक 27.04.19 जो थाना प्रभारी मुलताई को संबोधित होकर कूटरचित आदेश तैयार कर कूटरचित दस्तावेज को असल रूप मे प्रयोग कर नलकूप खनन का कार्य किया गया लेख है संलग्न दस्तावेज राजेन्द्र भार्गव द्वारा प्रस्तुत आवेदन की कापी,कृषक रामा वल्द रामदीन को जारी नोटिस एवं कथन की कापी,बोरबेल प्रोपाईटर संजय,सुनील पोटफोडे को जारी नोटिस,जमादार माल द्वारा संजय सुनील पोटफोडे को जारी नोटिस के संबंध मे प्रस्तुत तामीली रिपोर्ट की कापी नीचे अनुविभागीय अधिकारी मुलताई की सील इम्प्रेशन जिसके ऊपर हस्ताक्षर है पेश करता हूं पत्र शब्द व शब्द हस्वजेल है- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई ,जिला बैतूल म.प्र. क्रमांक / स्टेनो / अ.वि.अ. / 2019 /489 मुलताई, दिनांक 27.04.19 प्रति,थाना प्रभारी,थाना मुलताई विषय :- ग्राम जौलखेडा मे रामा वल्द रामदीन के द्वारा ख.न. 339/4 रकबा 0.070 हे. मे किये गये नलकूप खनन हेतू जारी अनुमति आदेश की जच के संबंध मे F.I.R. दर्ज कर कार्यवाही किये जाने बाबत। संदर्भ :- आवेदक श्री राजेन्द्र भार्गव द्वारा दिनांक 26/04/2019 को प्रस्तुात आवेदन । उपरोक्त् विषयांतर्गत लेख है कि, आवेदक श्री राजेन्द्रव भार्गव द्वारा प्रस्तु्त आवेदन मे उल्लेेख किया गया है कि दिनांक 21/04/2019 दिन रविवार को ग्राम जौलखेडा के कृषक रामा वल्दत रामदिन के द्वारा उनके स्व यं की कृषि भूमि ख.न. 339/4 रकबा 0.070 हे. मे नलकूप खनन किया गया । उक्त नलकूप खनन हेतू जारी अनुमति आदेश को प्रथम दृष्टरया फर्जी प्रतित होना बताया गया है । जिसकी जच कर कार्यवाही किये जाने के संबंध मे निवेदन किया गया है । उक्तर संबंध मे सर्वप्रथम न्याचयालय मे नलकूप खनन हेतु जारी अनुमति आदेश के संबंध मे संधारित पंजी मे प्रश्नािधीन नलकूप खनन अनुमति आदेश को एन्ट्री को देखा गया उक्तम आदेश पंजी मे संधारित नही पाया गया । एवं उक्तध नलकूप खनन अनुमति आदेश के संबंध मे कोई आवेदन या दस्ताधवेज भी न्या यालय मे नही पाये गये । इसी परिपेक्ष मे ग्राम जौलखेडा के कृषक श्री रामा वल्दज रामदीन को प्रश्ना धीन नलकूप खनन हेतू जारी अनुमति आदेश के संबंध मे साक्ष्ये/जवाब हेतु इस कार्यालय पत्र क्रमांक/स्टेनो/अ.वि.अ./2019/487 मुलताई दिनांक 26/04/2019 से समक्ष मे उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया । कृषक रामा वल्दे रामदीन को नोटिस प्राप्ते होते हि जवाब हेतू कार्यालय मे समक्ष उपस्थित हआ । जिसके उपरांत कृषक रामा वल्द रामदिन को समक्ष सुना गया एवं कथन दर्ज किये गये । कृषक रामा वल्दर रामदिन द्वारा अपने कथन मे बताया कि उनके द्वारा दिनांक 21/04/2019 दिन रविवार समय शाम 05:00 बजे स्वनयं की कृषि भूमि पर ख.न. 339 रकबा 0.070 हे. भूमि पर जय भवानी बोरवेल कम्पानी की मशीन द्वारा रूपये 50000/- रूपये मे नलकूप खनन किया गया । उक्त नलकूप खनन के संबंध मे जय भवानी बोरवेल वालों से लगभग 2 माह पूर्व बात हुये थी, जिसमे बोरवेल वाले ने बोला था कि आप केवल आपके खेत का खसरा नम्ब्र बता दिजीये हम स्व2यं नलकूप खनन आदेश भी ले आयेगें एवं आपके खेत मे नलकूप खनन कर देंगे । जब नलकूप खनन करने आपके खेत मे आयेंगे तो आपको फोन करके बता देंगे, ऐसा उनके द्वारा आश्वाससन देने के उपरांत मैने उन्हेख खसरे की कपी प्रदान कर दी और मै फिर उनके फोन का इंतजार कर रहा था की कब वो फोन लगाकर बतायेंगे की आपके खेत मे नलकूप खनन करने आने वाले है । बोरवेल मशीन वाले द्वारा मुझे आश्वा सन देने के उपरांत मै निश्चिंत हो गया । कृषक द्वारा यह भी बताया गया कि, दिनांक 21/04/2019 दिन रविवार को दोपहर मे बोरवेल वालों का फोन आया कि हम आपके खेत मे बोरवेल करने आ रहे है तो हमने बोला कि ठिक है आ जावों । उसके बाद 05:00 बजे बोरवेल वाले बोरवेल मशीन लेकर खेत मे उपस्थित हो गये, मेरे द्वारा अनुमति आदेश के बारे मे पुछे जाने पर बोरवेल वालो द्वारा मुझे नलकूप खनन की आदेश की कपी दिखाई गई जिसके बाद मै नलकूप खनन करने हेतु राजी हो गया एवं मैने इस आधार पर अपने खेत मे नलकूप खनन करा लिया । परंतु महोदयजी बोरवेल वाले उक्तय नलकूप खनन अनुमति आदेश कह से बनाकर लाये मुझे इस संबंध मे कोई जानकारी नही है । ऐसा कृषक रामा वल्दप रामदिन अपने कथन मे बताया गया ।कृषक रामा वल्दध रामदिन द्वारा अपने कथन मे यह भी बताया गया कि, उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्वद महोदय जी के न्यानयालय या तहसीलदार न्याययालय मे कही पर भी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पास नलकूप खनन के संबंध मे अनुमति हेतु, आज दिनांक तक कोई आवेदन प्रस्तुात नही किया गया है । कृषक रामा वल्द रामदिन के कथन प्रश्नामधीन नलकूप संबंधित जारी अनुमति आदेश जय भवानी बोरवेल वाले स्वृयं लेकर आये थे एवं उक्त अनुमति आदेश कहा से बनाकर लाये मुझे इस संबंध मे कोई जानकारी नही है के आधार पर जय भवानी बोरवेल प्रोपाइटर श्री संजय पोटफोडे एवं सुनिल पोटफोडे को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/स्टेवनो/अ.विअ./2019/488 मुलताई दिनांक 26/04/2019 से नोटिस जारी कर, नोटिस प्राप्तीे के तत्कांल उपरांत प्रश्नानधीन नलकूप खनन संबंधित आदेश की प्रति साक्ष्या/जवाब के साथ कार्यालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु तत्कााल नोटिस जारी किया गया । एवं तत्कातल जमादारमाल से तामिल कराया गया किन्तुथ जमादार माल द्वारा प्रस्तुसत तामिल रिर्पोट मे यह उल्लेमख किया गया कि संजय एवं सुनिल पोटफोडे उनके बोरवेल ऑफिस मे मौजूद नही थे । कोटवार एवं भृत्यि श्री मुन्नामलाल द्वारा उनके बोरवेल ऑफिस से प्राप्तर नम्बजर फोन करने पर संजय सुनिल पोटफोडे द्वारा भोपाल मे होना बताया गया जिस कारण नोटिस तामिल न होकर वापस आ गया । प्रोपाईटर श्री संजय पोटफोडे एवं सुनिल पोटफोडे को इस कार्यालय से भी संपर्क किये जाने हेतू बार बार फोन किया गया किन्तुे उनके द्वारा फोन नही उठाया गया । अत:प्रश्नााधीन नलकूप खनन के संबंध मे जारी अनुमति आदेश इस न्याोयालय से जारी नही होने एवं कृषक रामा वल्दस रामदिन के कथन के आधार पर एवं बोरवेल प्रोपाईटर द्वारा उपस्थित नही होने के कारण प्रथम दृष्ट्या उक्त नलकूप खनन अनुमति आदेश बोरवेल मशीन संचालक द्वारा फर्जी तरीके से बनाया जाना प्रतित होता है । जो कि जच का विषय है । अत: ग्राम जौलखेडा मे कृषक रामा वल्दे रामदिन द्वारा ख.न. 339/4 रकबा 0.070 मे किये गये नलकूप खनन हेतु जारी अनुमति आदेश की जच के संबंध मे F.I.R. दर्ज कर, आवश्यतक कार्यवाही की जावे एवं की गयी कार्यवाही से अद्योहस्तांक्षरकर्ता को पत्र के माध्य,म से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।संलग्नी :-1-राजेन्द्रर भार्गव द्वारा प्रस्तु्त आवेदन की कपी। 2-कृषक रामा वल्द रामदिन को जारी नोटिस एवं कथन की कपी ।3-बोरवेल प्रोपाईटर संजय सुनिल पोटफोडे को जारी नोटिस । 4-जमादार माल द्वारा संजय सुनिल पोटफोडे को जारी नोटिस के संबंध मे प्रस्तु त तामिली रिर्पोट की कपी । हस्ता.अग्रेजी मे अस्पष्ट अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व ) मुलताई पृ.क्रमांक /स्टेनो/अ.वि.अ./2019/498 मुलताई, दिनांक 27/ 04/2019 प्रतिलिपी :- कलेक्टीर महोदय जिला बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ । हस्ता.अंग्रेजी अस्पष्ट अनुविभागीय अधिकारी(राजस्वि) मुलताई ,प्रथम दृष्टया बोरबेल प्रोपाईटर संजय पोटफोडे,सुनील पोटफोडे के विरूद्द अपराध धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि का पाये जाने से कायम कर विवेचना मे लिया जाता है ।

ग्रामीण मीडिया द्वारा लगाया गया समाचार में मीडिया प्रमुख का वाचन



ग्रामीण मीडिया की 26 अप्रैल को प्रकाशित खबर



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