ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
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आरोपी प्रकाश और अभिराम। |
युवक की हत्या के आरोप में प्रेमिका, उसके पति और दोस्त को उम्रकैद प्रेमी के गुप्तांग को मरोड़कर की थी हत्या
ग्राम माहोली में प्रेमी को बुलाकर उसकी हत्या करने वाली प्रेमिका, उसके पति और पति के दोस्त को अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी के अनुसार ग्राम ठुटमूर निवासी कमलदास बेले का शव 5 जून 2017 को ग्राम मोहाली थाना आमला की सीमा में मिला था। शव के पास ही मृतक की बाइक भी खड़ी थी। कमलदास बेले के गले में रस्सी के निशान, मुंह और गुप्तांग अंग में चोट थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। जांच के दौरान खुलासा हुआ देवपिपरिया निवासी बबीता के साथ कमलदास के अवैध संबंध थे। पुलिस ने बबीता से पूछताछ की तो उसने बताया गन्ना बाड़ी में काम करने के दौरान कमलदास से उसके संबंध बन गए थे। इसकी जानकारी उसके पति प्रकाश कुमरे को लग गई थी। इसके बाद पति के साथ मिलकर कमलदास की हत्या की योजना बनाई। घटना की रात कमलदास को उसने ग्राम माहोली में बुलाया। जहां वह अपने पति प्रकाश और पति के दोस्त अभिराम के साथ कमलदास का इंतजार कर रही थी। कमलदास के आने पर अभिराम ने उसे पकड़ा, पति प्रकाश ने रस्सी से गला दबा दिया। इसके बाद बबीता ने कमलदास के गुप्तांग को मरोड़ दिया। जिससे कमलदास की मौत हो गई। कमलदास की ही बाइक पर शव छिपाने ले जा रहे थे। रास्ते में बाइक खराब होने से शव छोड़कर भाग गए।
पुलिस ने बबीता, प्रकाश कुमरे और अभिराम सिरसाम के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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