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सोमवार, 3 जून 2019

हाईकोर्ट के आदेशों की मुलताई नगर पालिका करती है, अवमानना विज्ञापन के बोर्ड

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 

मुलताई हाईकोर्ट के सरकार को स्पष्ट निर्देश है कि, प्रमुख मार्गों पर किसी भी प्रकार से विज्ञापन के बोर्ड न लगे। वाहन  चालक और पैदयात्री इसको देखते है, सड़क दुघर्टना होती है। एक जनहित याचिका महत्वपूर्ण फैसला आया था। सभी स्थानीय निकाय,पुलिस और अनुविभाग अधिकारी राजस्व,जिला प्रशासन को आदेश जारी हुए थे। 
उपरोक्त आदेशो के बाद भी मुलताई नगर में इसका खुला उलंघन हो रहा है। विज्ञापन के जो पोस्टर लगाने वाले मजदूर जान जोखिम में डाल करके लगाते है। इनके फ्रेम सड़ चुके है। बड़े-बड़े होल्डिंग लगाते है, आम नागरिकों पर भी गिर सकता है। एक दिन का किराया एक हजार ऱु तक लेते है। शिकायत कर्त्ता कॉमडी जिम वाले ने की थी। बस स्टेण्ड की नगरपालिका दुकानों के फ्रेम सड़ गए है। किसी दिन कोई मरेगा। चुनाव आचार संहिता में कानून का पालन होता है।
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