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सोमवार, 3 जून 2019

थाना प्रभारी पर अदालत ने लगाया जुर्माना

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । आमला

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के प्रकरण में सुनवाई के दौरान गवाहों की उपस्थिति के लिए न्याायालय द्वारा जारी वारंट को तामील कराने के प्रति लापरवाही बरतने वाले आमला टीआई पर एडीजे सुशील कुमार जोशी ने एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। एडीजे ने जुर्माने की राशि वसुलने के लिए एसपी बैतूल को पत्र लिखा है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह सघुवंशी ने बताया कि आमला थाने में दर्ज आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रकरण अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अभियोजन साक्षी गण तत्कालीन एएसआई पवन कुमार पटेल और डीएम पठारिया पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे थे। न्यायालय ने पेशी दिनांक 8 अप्रेल, 2 मई और 3 जून को साक्षी गण तत्कालीन एएसआई पवन कुमार पटेल और डीएम पठारिया को उपस्थित कराने के लिए 500-500 सौ रूपए के जमानती वारंट जारी कर आमला टीआई को तामील कराने के लिए भेजे थे। पेशी दिनांक 8 अप्रेल और 2 मई के लिए भेजे गए साक्षी गण के वारंट टीआई ने तामील किए या नही इस संबंध में न्यायालय को जानकारी नहीं दी। न्यायालय ने 8 अप्रेल और 2 मई को टीआई आमला को शोकाज नोटिस भी जारी किया था। लेकिन TI ने नोटिस का भी स्पष्टीकरण भी नही दिया। साथ ही पेशी दिनांक के लिए जारी वारंट तामील नहीं होने का कोई कारण बताया। एडीजे श्री जोशी ने टीआई आमला शिवनारायण मुकाती द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर उपेक्षा करने और अनपे कर्तव्यों का जिमेदारी से निर्वहन ना किया जाना मानते हुए श्री मुकाती पर पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत एक हजार रूपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए है।

*वेतन से राशि काटकर न्यायालय में करें जमा*
एडीजे श्री जोशी ने एसपी को लिखे पत्र में निर्देशित किया कि टीआई शिवनारायण मुकाती के वेतन से जुर्माने की राशि काटकर न्यायालय में जमा कराए। साथ ही टीआई की लापरवाही के लिए किए गए जुर्माने की जानकारी टीआई की सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाए। एडीजे ने टीआई के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा भी की है।

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