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गुरुवार, 11 जुलाई 2019

8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी

ग्रामीण मीडिया संवाददाता भोपाल 

राजधानी के कमला नगर में एक माह पहले बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने से पहले विशेष न्यायाधीश ने दोषी विष्णु बामोरे (35) से पूछा कि उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है तो उसने कुछ नहीं कहकर जवाब दिया। घटना के 32वें दिन कोर्ट का यह फैसला आया है।
इससे पहले बुधवार को दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था। कोर्ट परिसर पर दोषी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परिसर के बाहर बच्ची के परिजन और तमाम लोग मौजूद रहे।
 
108 पेज का चालान
मामले में पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाया था। कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है।
पुलिस ने कहा था- एक महीने में दिलाएंगे सजा
पुलिस ने घटना के बाद विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि इस मामले में एक महीने में दोषी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बात को देखते हुए गिरफ्तारी के बाद तुरंत चालान पेश किया गया।
8 जून को हुई थी घटना
भोपाल के कमला नगर में 8 साल की बच्ची की 8 जून को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 9 जून को बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया। दोषी विष्णु बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया। पुलिस ने विष्णु के घर से बच्ची की चूड़ी और अन्य सबूत भी बरामद किए थे।




। ------------------विज्ञापन----------------- >1. "SKY TECH SOLUTION" - हमारे यहाँ सभी कंपनियों के CCTV कैमरे, भोपाल (कीर्ति गुप्ता). राजधानी के कमला नगर में एक माह पहले बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने से पहले विशेष न्यायाधीश ने दोषी विष्णु बामोरे (35) से पूछा कि उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है तो उसने कुछ नहीं कहकर जवाब दिया। घटना के 32वें दिन कोर्ट का यह फैसला आया है।
इससे पहले बुधवार को दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था। कोर्ट परिसर पर दोषी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। परिसर के बाहर बच्ची के परिजन और तमाम लोग मौजूद रहे।
 
108 पेज का चालान
मामले में पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाया था। कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है।
पुलिस ने कहा था- एक महीने में दिलाएंगे सजा
पुलिस ने घटना के बाद विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि इस मामले में एक महीने में दोषी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बात को देखते हुए गिरफ्तारी के बाद तुरंत चालान पेश किया गया।
8 जून को हुई थी घटना
भोपाल के कमला नगर में 8 साल की बच्ची की 8 जून को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 9 जून को बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया। दोषी विष्णु बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया। पुलिस ने विष्णु के घर से बच्ची की चूड़ी और अन्य सबूत भी बरामद किए थे। (वाटर प्युरिफायर), वाटर-कूलर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर उचित दामों पर उपलब्ध हैं| 4 कैमरा सेटअप बॉक्स (2 साल की वॉरेंटी के साथ)- 12 हजार /- से शुरू, कंप्यूटर सिस्टम 12 हजार से शुरू, साथ ही पधारें K-3 लाइट स्टाइल शोरूम जहां आपको मिलेगी लेटेस्ट स्टाइल के मेन्स वियर वो भी किफायती दामों में| हमसे संपर्क करें- अमरावती रोड, बड़ी-जेल के सामने, मुलताई, मोबाइल नंबर -9039933554 ------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें। साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें। आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।

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