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बुधवार, 11 सितंबर 2019

नया ट्रेफिक नियम / गुजरात ने ट्रैफिक जुर्माने आधे किए, गडकरी बोले- ऐसा नहीं कर सकते

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 

अहमदाबाद. संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना बढ़ाने को जहां ज्यादातर राज्य सही मान रहे हैं। वहीं, कुछ राज्य विरोध में भी हैं। इसी बीच गुजरात सरकार ने एक्ट में संशोधन किए बिना ही जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। तर्क दिया कि राशि को सेटलमेंट के रूप में कम किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले कई जुर्माने तो आधे तक घटा दिए हैं।
गुजरात ने की कटौती
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, 'नए कानून में बताए गए जुर्माने केंद्र सरकार द्वारा सुझाई गई अधिकतम रकम थी। हमने इनमें कटौती की है। हमने ज्यादातर प्रावधान नहीं छेड़े हैं, लेकिन गैर-गंभीर मामलों में जुर्माने की रकम को सेटलमेंट के रूप में कम करने का फैसला किया है। इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि- 'मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य इसे लागू करेंगे।

सेटलमेंट यानी मौके पर ही मामले का निपटारा
गुजरात सरकार ने एक्ट नहीं बदला, बल्कि सेटलमेंट क्लॉज जोड़ा है। इसके लिए नई राशि तय की गई है। असल में यही राशि वसूली जानी है।

कोई भी राज्य केंद्रीय एक्ट से बाहर नहीं जा सकता: गडकरी
हमने राज्योंं से जानकारी ली है। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने यह कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकता। - नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री
          जुर्म        जुर्माना लगाना था  जुर्माना लगेगा
 बिना हेलमेट 1000 रु. 500 रुपए
 बिना सीट बेल्ट 1000 रु. 500 रु.
 बिना लाइसेंस 5000 रु 2000 रु. दोपहिया वाहन 3000 रु. अन्य
 बिना आरसी 5000 रु. 500 रु. पहली बार, 1000 रु. दूसरी बार
 बिना बीमा 5000 रु. 500 रु. पहली बार 1000 रु. दूसरी बार
 ट्रिपल राइडिंग 1000 रु. 100 रु.
 लापरवाह ड्राइविंग 5000 रु. 3000 रु. एलएमवी 5000 रु. अन्य
 ओवर स्पीड 2000 रु. 1500 रु.

मप्र समेत 5 राज्य भी ज्यादा जुर्माने के विरोध में
गैर भाजपा शासित राज्य प. बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु ने अभी नए नियम लागू नहीं किए हैं। उनका कहना है कि जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा है। इसलिए वह कानूनी राय ले रहे हैं।

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा...
मुझे विश्वास है लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य केंद्र का एक्ट लागू करेंगे
छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा
छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं होगा एक्ट सीएम बोले- कानून खतरनाक, जुर्म बच्चा करेगा, सजा अभिभावक क्यों भुगते? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नया कानून बहुत खतरनाक है। समीक्षा करवा रहे हैं। उसके बाद लागू करने की सोचेंगे। मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 14 सितंबर के बाद एक्ट के सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला लेंगे।

हम ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों काे बढ़ावा नहीं दे रहे: रूपाणी
राज्य सरकार जुर्माना की सेटलमेंट राशि घटाकर नियम तोड़ने वालो को बढ़ावा नहीं दे रही है। हमने मोटर व्हीकल के आर्टिकल-200 के तहत अपना अधिकार इस्तेमाल किया है। - विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री, गुजरात
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू है। गुजरात ने सेटलमेंट राशि घटाकर इसके प्रभाव को काफी कम कर दिया है। गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

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