ग्रामीण मीडिया संवाददाता
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खाद्य कारोबार से जुड़े विक्रेता लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने आवेदन करें
लाइसेंस पंजीकृत करने हेतु शिविरों का आयोजन होगा
बैतूल, 20 फरवरी 2019
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र के निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ के कारोबर से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्टर्स, फूड प्रोडक्ट्स विक्रय करने वाले मेडिकल स्टोर्स, राशन दुकान, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्व सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैन्टीन, शासकीय छात्रावासों में संचालित कैन्टीन, शासकीय एवं अशासकीय व निजी वेयरहाउस, राइस मिल (कस्टम मिलिंग एवं प्राइवेट दोनों), मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चाय पान दुकान, फल एवं सब्जी व अंडे विके्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि को सूचित किया गया है कि वे तत्काल अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपने लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें, संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जारी लाइसेंस/रजिस्टे्रशन खाद्य कारोबारकर्ता को उसके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा।
सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को समझाईश दी गई है कि वे अपने खाद्य कारोबार का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए अतिशीघ्र आवेदन करें। साथ ही जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं ने पूर्व में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हो, वे अपने परिसर में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन चस्पा करना सुनिश्चित करें और यदि लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन की अवासन तिथि निकल चुकी है तो नए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर छ: माह तक कारावास एवं एक लाख तक का जुर्माना एवं बिना रजिस्ट्रेशन पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। खाद्य कारोबारकर्ताओं की सुविधा हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर लाइसेंस/पंजीयन हेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्य कारोबारकर्ता आईडी प्रूफ एवं फोटो के साथ एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। ये शिविर 25 फरवरी को चोपना, 26 फरवरी को चिचोली, 27 फरवरी को कालीमाई/सारनी, 28 फरवरी को मुलताई, 01 मार्च को खेड़ीसांवलीगढ़, 02 मार्च को प्रभातपट्टन एवं 03 मार्च को बैतूल में आयोजित किए जाएंगे।
आवश्यक जानकारी हेतु उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं अथवा विभाग की साइट fssai.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। समस्त खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन करें।
समाचार क्रमांक/115/329/02/2019
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित
बैतूल, 20 फरवरी 2019
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े उपाध्यक्ष होंगे। प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित चार सदस्य श्री शिवचरण साहू गेहूंबारसा प्रभातपट्टन, श्री वेदराव पटेल मिलानपुर बैतूल, श्री दिनेश नागले सिमोरी भैंसदेही, श्री कैलाश पाटनकर कुण्डी शाहपुर सदस्य होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संयोजक, उप संचालक उद्यानिकी, उपायुक्त सहकारिता, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी), जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) सदस्य, लीड बैंक अधिकारी सह संयोजक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित व सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सदस्य बनाए गए हैं।
दुर्घटना में मृत बैंक कर्मियों को सहकारी बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी गई
बैतूल, 20 फरवरी 2019
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एके हरसोला ने बताया कि 18 फरवरी को बैतूल-नागपुर हाईवे पर सडक़ दुर्घटना में मृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के दो कर्मचारियों श्री नान्हूसिंह उइके एवं श्री धनराज कोड़ले के परिजनों को बैंक द्वारा एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
दुर्घटना में मृत स्व. श्री धनराज कोड़ले के परिजनों को बैंक अध्यक्ष श्री विनय भावसार एवं उपायुकत सहकारिता श्री अशोक शुक्ला एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा उनके निवास ग्राम रोंढा जाकर उक्त राशि प्रदान की गई। स्व. श्री नान्हूसिंह उइके के परिजनों को बैंक के सीईओ एवं बैंक के अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा उनके पैतृक निवास चिचढाना भैंसदेही जाकर राशि प्रदान की गई।
कलेक्टर समाचारने निर्माणाधीन बांध स्थलों का निरीक्षण किया
कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश
बैतूल, 20 फरवरी 2019
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में निर्मित होने वाले घोघरी, निरगुड़ एवं पूर्णा बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा पारसडोह बांध क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सिंचाईं परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान कलेक्टर श्री पिथोड़े ने ग्रामीणों से चर्चा कर भू-अर्जन से मिलने वाले मुआवजे की राशि का सदुपयोग करने की समझाईश दी। साथ ही अधिकारियों से कहा कि जहां धारा 19 के तहत भू-अर्जन की कार्रवाई लंबित है, वहां शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। पूर्णा बांध क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यहां आ रही सडक़ निर्माण की समस्या के संबंध में उन्होंने ग्रामीणों की सहमति से उचित निर्णय लेने के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए। इसी तरह पारसडोह से बैतूल नगर को पानी उपलब्ध कराने के संबंध में कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी बैतूल एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध कराते समय पानी का नुकसान न हो। पानी का सुरक्षित भण्डारण किया जाए एवं भण्डारित पानी का बिना नुकसान के उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो।