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मंगलवार, 19 मार्च 2019

मंत्री जी सुनलो इनकी भी ...

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 





आदरणीय मंत्री सुखदेव पांसे जी आपने  जिस प्रकार से व्यापारियों की छोटी औऱ बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुलताई में बैठक आयोजित की उसी प्रकार किसानों की समस्याओ को सुने और शीघ्रता से निराकरण करे। 

1 दूध का बोनस 5 रु  प्रति  लीटर।

2 दो लाख कर्ज माफी की राशि बैंक खाते में 

जमा करे।

3 भावन्तर योजना की राशि।

4 सब्जी बाजार की लूट प्रति बोरा 10 ऱु 

   बाजार ठेका ।

5 कृषि मंडी मुलताई में 21 रू  की  हमाली किसानों से 

   न वसूली जाए। 
6 दूध का भाव बढ़ाए एवं पशु आहार अनुदान  
7 जमीन अधिग्रहण के पहले सही दरों पर मुआवजा दे 




 www.graminmedia.com

मंत्री जी सुनलो इनकी भी....

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 



आदरणीय मंत्री सुखदेव पांसे जी आपने  जिस प्रकार से व्यापारियों की छोटी औऱ बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुलताई में बैठक आयोजित की उसी प्रकार किसानों की समस्याओ को सुने और शीघ्रता से निराकरण करे। 

1 दूध का बोनस 5 रु  प्रति  लीटर।

2 दो लाख कर्ज माफी की राशि बैंक खाते में 

जमा करे।

3 भावन्तर योजना की राशि।

4 सब्जी बाजार की लूट प्रति बोरा 10 ऱु 
   बाजार ठेका ।
5 कृषि मंडी मुलताई में 21 रू  की  हमाली किसानों से 
   न वसूली जाए। 
6 दूध का भाव बढ़ाए एवं पशु आहार अनुदान  
7 जमीन अधिग्रहण के पहले सही दरों पर मुआवजा दे 



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आज के प्रमुख समाचार जिला जनसंपर्क कार्यालय, बैतूल 19/ 03

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 


आज के प्रमुख समाचार 
जिला जनसंपर्क कार्यालय, बैतूल (म.प्र.)
समाचार

कंट्रोल रूम स्थापित
बैतूल, 19 मार्च 2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत के लिए संदिग्ध रूप से इस्तेमाल होने वाली नकदी की बड़ी रकम या अन्य वस्तुओं के संंबंध में शिकायतें या सूचना देने के लिए एक 24&7 केन्द्रीय नियंत्रण एवं शिकायत निगरानी कक्ष आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, मैदा मिल के सामने, तृतीय तल पर, कमरा नं. 315 में स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-2330039 है एवं टेलीफैक्स नंबर 0755-2553425, टेलीफोन नंबर- 0755-2553425, 0755-2553442, 0755-2553445, 0755-2553447 एवं 0755-2553449 है।
समाचार क्रमांक/143/544/03/2019

निर्वाचन प्रशिक्षण का आयोजन 22 मार्च एवं 24 मार्च को
बैतूल, 19 मार्च 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण प्रदाय किए जाने हेतु 22 मार्च से प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय एवं एसेम्बली स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स प्रशिक्षण देंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार 22 मार्च एवं रविवार 24 मार्च को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आमला, आठनेर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज बैतूल, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भैंसदेही, भीमपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, प्रभातपट्टन एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में यह प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण दो पालियों में प्रात: 10 बजे से अपरान्ह एक बजे तक एवं अपरान्ह 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक पाली में 40 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। 
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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पेड़ से टकराई बाइक युवक की मौत

ग्रामीण मीडिया संवाददाता | भैंसदेही


भैंसदेही थाने के धामान्या के पास एक बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार धामान्या निवासी सुभाष वरकड़े (45) की बाइक अनियंत्रित होकर गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर घायल हाे गया। डायल 100 ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

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पत्नी को मौत के घाट उतारा, कार्यवाही

ग्रामीण मीडिया संवाददाता | बैतूल 




ग्राम लोनिया में 30 अक्टूबर 2016 की रात हुई थी हत्या 

बैतूल 
कपड़े खरीदने के लिए रुपए नहीं मिलने पर एक पति ने ढाई साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया थाना सारनी के अंतर्गत ग्राम लोनिया में 30 अक्टूबर 2016 की रात हत्या की वारदात हुई थी। दीपावली की रात 8 बजे गोंडी मोहल्ले में आरोपी अनिल धुर्वे निवासी लोनिया ने अपनी पत्नी रेवन्ती के सिर और चेहरे पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी अनिल पत्नी रेन्वती को मारते हुए गांव के अन्य लोगों के घर तक ले गया। इस दौरान रेवन्ती की दोनों बेटियां सरस्वती अाैर वैष्णवी मां को बचाने का प्रयास करती रहीं लेकिन अनिल ने उसे नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी अनिल पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामला न्यायालय में था, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी अनिल को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 



कपड़े लाने के लिए रुपए मांगने पर की थी हत्या 

बेटी वैष्णवी ने अपने बयान में बताया कि पिता अनिल ने उनकी मां रेवन्ती से कपड़े खरीदने के लिए रुपए मांगे थे। रेवन्ती ने रुपए नहीं दिए। इसी बात पर अनिल ने रेवन्ती के साथ मारपीट की थी। बेटियों सरस्वती और वैष्णवी ने बयान में बताया पत्थर से मारकर उनकी मां की हत्या की गई थी। आरोपी अनिल रेवन्ती को मारते हुए रिश्तेदारों के घर तक ले गया था। उसने उसे गांव में भी मारा था। मारपीट की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी। 


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