ग्रामीण मीडिया संवाददाता
नई सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया
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नई सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया
मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की पात्रता, उपचार सम्बन्धी पूरी जानकारी |
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के परिवारों को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 25 सितंबर 2004 से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लागू की गई है. इस योजना में ₹30000 तक की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता एक परिवार को वित्तीय वर्ष में होगी.
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना (Deendayal Antyodaya Upchar Yojana in Hindi)
परिवार स्वास्थ्य कार्ड (Pariwar Swasthya Card)
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा. इस कार्ड में परिवार के मुखिया का फोटो तथा परिवार का पूरा विवरण दर्ज रहता है. भर्ती होकर इलाज कराने पर इलाज तथा जांच का विवरण भी इस कार्ड में दिया जाता है.
लाभ किन संस्थाओं में प्राप्त है
इस योजना के हितग्राहियों को उन शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में, जहां भर्ती सुविधा उपलब्ध है, भर्ती होकर उपचार कराने पर लाभ दिया जाना है. हितग्राही को इस योजना का लाभ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में भी रेफर किए जाने पर प्राप्त होगा किंतु जांच एवं इलाज पर एक परिवार के लिए व्यय की सीमा अधिकतम 30000 रुपए तक है.
जिला राज्य बीमारी सहायता निधि
उद्देश्य जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्ति को घातक एवं जानलेवा बीमारी होने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा सेवा 25,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक उपलब्ध कराना है.
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के लिए पात्रता (Deendayal Antyodaya Upchar Yojana Eligibility)
मध्य प्रदेश के मूल निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- आवेदन कर्ता मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है.
- आवेदन कर्ता के पास गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए.
योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र (Covered Disease in Deendayal Antyodaya Upchar Yojana)
जिला बीमारी सहायता निधि के आवेदन पत्र किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं. आवेदन भरने के उपरांत कलेक्टर के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जमा किए जाते हैं. इस योजना के तहत 25000 रुपए से 75000 रुपए के प्रकरणों का निर्णय प्रभारी मंत्री तथा जिला कलेक्टर द्वारा और 75000 रुपए से 150000 रुपए तक के प्रकरणों पर निर्णय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है. इस सुविधा का लाभ सिर्फ शासकीय अस्पताल अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने पर ही मिलता है. सहायता राशि का चेक अस्पताल के नाम पर होगा. इस योजना का लाभ एक व्यक्ति को एक ही बार मिल सकता है. यह योजना सिर्फ निम्न बीमारियों के लिए है.
- वक्ष शल्य क्रिया
- गुर्दा प्रत्यारोपण
- कूल्हे का बदला जाना
- घुटने का बदला जाना
- रीड की हड्डी का ऑपरेशन
- रेटिनल डिटैचमेंट
- शल्यक्रिया
- न्यूरो सर्जरी
- ब्रेन सर्जरी
- समस्त कैंसर रोग
- एम. डी. आर
- सिर की चोट जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता हो प्रसूति उपरांत जटिलताओं के इलाज हेतु