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मंगलवार, 16 अप्रैल 2019

कोलाहल अधिनियम और आदर्श आचार संहिता को लेकर मुलताई पुलिस सख्त

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
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दिनांक 16 अप्रैल मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी अनिल शुक्ला ने थाना मुलताई में DJ व्यवसायियों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश,कोलाहल अधिनियम एवं आदर्श आचार संहिता के बारे में सविस्तार जानकारी दी। आदेशित किया कि, सभी इसका पालन करे। पुलिस को सहयोग प्रदान करे। रामनवमी के अवसर पर पालन न होने की दशा में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ का उदहारण दिया। दूसरे पक्ष ने सहयोग का आश्वाशन दिया। 
GJ के रोजगार वाले व्यवसायियों ने बाद में ग्रामीण मिडिया सेंटर आ करके अपना पक्ष भी रखा बताया कि, उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर इस रोजगार को अपनाया । नियमो की जानकारी नही थी। मानवीय दृष्ट्री कोण को भी देखे। दो चुनाव की आचार संहिता का पालन करते हुए उनके रोजगार चौपट हो चुका है।
ग्रामीण मीडिया ने दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी। चुनाव के बहिष्कार और नोटा की बात भी आई।

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मुलताई में बहुजन पार्टी से कांग्रेस की सदस्यता 100 अधिक सदस्यों पर उठे प्रश्न

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 
पार्टी अदल-बदल योजना की जाने हक्कीत का वीडियो

विगत दिनों फेसबुक से प्राप्त जानकारी से ग्रामीण मीडिया ने बहुजन पार्टी से सैकड़ो कार्यकर्त्ता कांग्रेस में शामिल होने की सत्यता की जांच इस बारे में देखे वीडियो प्रतिक्रिया भी दे
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मुलताई न्यायालय जुआ और शराब के आरोपिओ को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई।

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई|

 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अवैध शराब बेचने वाले 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड और न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर ने बताया आबकारी विभाग और पुलिस ने राजन पिता जोगेश्वर शिवहरे निवासी कोंढर, मंगल पिता श्यामा, बलीराम पिता रामकिशोर, अनिल पिता सावन्या, महेश पिता मदनलाल पवार, लच्छू पिता शेषराव सभी निवासी मुलताई, नाना उर्फ अनिल ठाकुर, कैलाश पिता चिंध्या दोनों निवासी मासोद, बालनदास सूर्यवंशी निवासी हिवरखेड़, रवि मंडरे निवासी बघोड़ा, नाना पिता मंसा निवासी ब्राह्मणवाड़ा को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा था। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

जुआ खेलने वालों को कोर्ट उठने तक स

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने जुआ खेलने वाले दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयसिंह ठाकुर ने बताया बोरदेही पुलिस ने बारंगवाड़ी निवासी मोहन यादव और मुन्ना यादव को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों को न्यायालय उठने तक का कारावास और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया



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