ग्रामीण मीडिया संवाददाता । आमला
मै थाना आमला मे सउनि के पद पर पदस्थ हूँ कि जरिये टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर हमराह प्र.आर. 400 विश्वनाथ को लेकर गोविन्द कालोनी मे डाँ. चौरिया के मकान के सामने रोड़ पर पहुँचा एक वाहन सफेद कलर का आयसर कम्पनी का क्रमाँक एम.पी. 48 जी. 2676 का चालक गाड़ी मे रखे डीजे जोर जोर से बजाकर शादी मे ले जा रहा था जो आचार साहिता का उलग्घन एवं शोर कर रहा था जो ड्रायवर जितेश धोड़के निवासी बिरूल बाजार से पूछा कि डीजे बाजने की परमीशन है क्या जिसने परमीशन होना नही बताया जो आचार सहिता का उलग्घन धारा 188 भादवि का अपराध जो शासकीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश का उलग्घन पाया गया तथा कोलाहाल अधिनियम की धारा 13 का उलंग्घन पाये जाने से मय वाहन डीजे के समक्ष गवाहान कैलाश एवं यादोराव के जप्त कर आरोपी को गिरप्तार कर थाना लाया अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया जाता है ।
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