बैतूल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में बॉटल, केन, ड्रम में डीजल/पेट्रोल का विक्रय, बड़ी संख्या में पटाखा एवं विस्फोटकों का क्रय/विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है।
बैतूल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
बैतूल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन-फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक/विरूपित फोटो, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट, लाइक एवं कमेन्ट्स करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
बैतूल जिले की राजस्व सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किए जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो, यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, आग्नेय अस्त्र या उसकी प्रतिकृति लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार न तो लेकर चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
बैतूल जिले की सीमा में कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराए पर नहीं देंगे, जब तक कि वह किराएदार या पेइंग गेस्ट का विवरण संबंधित थाने में प्रस्तुत नहीं करेगा।
कोई भी धर्मशाला, लॉज संचालक उनके परिसर में स्थित किसी भी कक्ष का उपयोग किसी भी व्यक्ति को जब तक नहीं करने देंगे, जब तक कि निर्धारित फार्म में व्यक्तिगत जानकारी रजिस्टर में दर्ज न कर लें तथा प्रतिदिन इसकी जानकारी निकटतम थाने को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगा।
होटल, लॉज, धर्मशाला संचालक की जवाबदारी होगी कि वह संदिग्ध व्यक्तियों के पाए जाने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना सुनिश्चित करेगा।
छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं की जानकारी, मकान मालिक भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों की जानकारी को अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में उपलब्ध कराएंगे।
बैतूल जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ एकत्रित न हो, ऐसा समूह बनाकर सार्वजनिक मार्ग पर चलना एवं सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होना भी प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।
चूंकि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उक्त आदेश जारी करने के पूर्व सर्वसाधारण को समक्ष में सुनवाई का अवसर दिया जा सके। अत: लोक व्यवस्था कायम करने तथा व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा-2 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश सम्पूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमा हेतु जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 एवं अन्य प्रावधान के तहत अभियोजन संस्थिति किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
जिले में पुलिस एवं प्रशासन की गश्त सतत् जारी
बैतूल, 09 नवंबर 2019
अयोध्या मामले पर फैसले के दृष्टिगत कलेक्टर श्री तेजस्वी एस. नायक एवं पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के. द्वारा जिले के सभी स्थानों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी सतत् गश्त कर रहे हैं।
कलेक्टर श्री नायक ने रात में लगभग एक बजे मुलताई क्षेत्र में भ्रमण कर वहां कानून व्यवस्था का जायजा लिया। सभी स्थानों पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक अपने अधीनस्थ अमले के साथ सतत् गश्त कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सूचना तंत्र भी काफी मजबूत किया गया है। सोशल मीडिया पर संचालित गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी स्थान पर नियम विरूद्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शुष्क दिवस घोषित
बैतूल, 09 नवंबर 2019
अयोध्या मामले पर फैसले के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तेजस्वी एस. नायक ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा-1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले की सीमा में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, एफएल-2, 3/7 अनुज्ञप्त परिसर (बार/केन्टीन) अनिवार्य रूप से 09 नवंबर 2019 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिए बंद किया जाना आदेशित करते हुए उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है।