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बुधवार, 3 जून 2020

बैतूल जिला/ समाचार कलेक्टर डेस्क से-03 जून 2020

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।

सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क लगाना अनिवार्य

प्रत्येक दुकान पर हैण्डसेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होना जरूरी
कलेक्टर ने कहा-उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैतूल, 03 जून 2020
लॉकडाउन के दौरान खोली गई दुकानों में कोरोना का संक्रमण न फैले, इस बात के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने प्रत्येक दुकान पर हाथों को साफ रखने के लिए हैण्ड सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि सभी आगंतुकों को मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। बिना मास्क लगाए किसी भी आगंतुक का प्रवेश दुकान में न हो। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में भी मुंह पर मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
कलेक्टर ने दुकानदारों से यह भी कहा है कि दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसी भी दुकान में एक समय में पांच ग्राहकों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। दुकानदारों एवं दुकान के कर्मचारियों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही उनको ग्राहकों से निश्चित दूरी बनाकर रखना होगी। दुकानदार यह भी सुनिश्चित करें कि दुकानों में ग्राहकों द्वारा कम से कम चीजों को छुआ जाए एवं ऐसा प्रयास हो कि विक्रेता के द्वारा ही चीजें दिखाई जाकर सामानों का विक्रय किया जाए। दुकानों के काउंटर, फर्श इत्यादि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाए। इसके अलावा धातुओं की सतह, कम्प्यूटर अथवा ऐसी सतह जो जंग खा सकती है/खराब हो सकती है, उनको एल्कोहल बेस्ड सेनेटाइजर से तथा अन्य जगह जैसे फर्श, टाइल्स इत्यादि को एक प्रतिशत् सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से विसंक्रमित किया जा सकता है।
दुकानदारों को स्पष्ट किया गया है कि दुकान में कोई भी अस्वस्थ कर्मचारी जिसको बुखार, सर्दी, जुकाम के लक्षण हैं, वे दुकान पर न आएं। केवल स्वस्थ कर्मचारियों से ही दुकानों का संचालन किया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा न बढ़े।
कलेक्टर ने कहा है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, नगरपालिका/नगर पंचायत अधिनियम/ग्राम पंचायत अधिनियम तथा महामारी नियंत्रण अधिनियम, एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने, जुर्माना इत्यादि लगाने का अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। जिन दुकानों पर निर्देशों का पालन नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जा सकेगा और यदि त्रुटि पायी जाती है तो दण्ड के तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए दुकान बंद करने के आदेश भी दिए जा सकेंगे।


शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में प्रवेश हेतु 15 जून तक आवेदन आमंत्रित
बैतूल, 03 जून 2020
मध्यप्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी सतपुड़ा भवन द्वितीय तल भोपाल (आदिम जाति कल्याण विभाग) द्वारा जिले में संचालित 03 शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में विभिन्न कक्षाओं में रिक्त सीटों को भरने हेतु आदिवासी छात्राओं से 15 जून 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बैतूल की कक्षा 7वीं में 10, कक्षा 8वीं में 01 एवं  कक्षा 9वीं में तीन सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी तरह शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चिचोली की कक्षा 7वीं में 32 तथा कक्षा 8वीं में 08 सीटों तथा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर भैंसदेही की कक्षा 7वीं में 07, कक्षा 8वीं में 03 एवं कक्षा 9वीं में 04 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन के लिए प्रोफाइल पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची पूर्व कक्षा, समग्र आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदन पत्र सादे कागज पर 15 जून 2020 तक संबंधित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन अधिक होने पर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बैतूल के मोबाइल नंबर 9752874596, चिचोली-8999728979 एवं भैंसदेही के लिए मोबाइल नंबर 9424942267 पर संपर्क किया जा सकता है।


जिला स्तरीय टीम भैंसदेही पहुंची
बैतूल, 03 जून 2020
जिले के भैंसदेही विकासखंड में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव केस आने के फलस्वरूप स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भैंसदेही पहुंची। टीम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी. सी. चौरसिया एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. सौरभ राठौर सम्मिलित रहे। टीम के साथ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.एस. सेवरिया, डॉ. अरूण अटल, डॉ. तरूण शर्मा  एवं रेपिड रिस्पांस टीम के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। टीम द्वारा भैंसदेही में भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय टीम को आवश्यक निर्देश दिये गये।
सीएमएचओ डॉ. चौरसिया ने शहरी क्षेत्र भैंसदेही के अन्य कार्यकर्ताओं को सर्वे के लिए तथा कान्टेक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिये। मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसदेही के कोविड केयर सेंटर एवं मरीज के परिजनों को भैंसदेही के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है। क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। पॉजिटिव मरीज का इलाज प्रारंभ कर दिया गया है, साथ ही मरीज के क्वॉरेंटाइन कक्ष को भी सैनिटाइज किया गया है। डॉ. चौरसिया ने बाहर से आने वाले नागरिकों की सतत् निगरानी रखने एवं तत्काल जांच कराने के निर्देश स्थानीय टीम को दिये हैं।
विकासखंड भैंसदेही के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.एस. सेवरिया एवं स्वास्थ्य अमले को सभी प्रकार के निर्देश दिये गए हैं, कोविड-19 संबंधित समस्त कार्रवाइयां समय-समय पर संपादित की जाएगी।

कलेक्टर, एसपी ने कंटेन्मेंट एरिया की व्यवस्थाओं की जानकारी ली
बैतूल, 03 जून 2020

कलेक्टर श्री राकेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री डीएस भदौरिया ने बुधवार को खेड़लीबाजार एवं दातोरा ग्राम के कंटेन्मेंट एरिया की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर मुलताई में भर्ती मरीजों की व्यवस्थाओं की भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया जाए। साथ ही लोगों के बीच संक्रमण से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाए।


पोकलेन मशीन से मनरेगा निर्माण कार्य कराए जाने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
बैतूल, 03 जून 2020
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एमएल त्यागी ने बैतूल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत टेमनी में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत चेक डेम का कार्य जो मजदूरों से कराने योग्य था, पोकलेन मशीन द्वारा कराए जाने पर संबंधित निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं मेट के विरूद्ध प्रकरण में प्राप्त जांच प्रतिवेदन का पूर्ण परीक्षण कर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के सीईओ जनपद पंचायत बैतूल को निर्देश दिए हैं।


रेत खदानों में मशीन नहीं, मजदूर काम करेंगे - मंत्री श्री पटेल
खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा
बैतूल, 03 जून 2020
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बुधवार को मंत्रालय भोपाल में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में खनिज के उत्खनन के संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेत खदानों में अधिक से अधिक मजदूरों को लगा कर उन्हें रोजगार दिया जाए। रेत खदानों में मशीन से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित करें।
मंत्री श्री पटेल ने निर्देशों का पालन सख्ती से कराये जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे से रेत खदानों की वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी हालत में मशीनों से उत्खनन न हो। मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया है कि नर्मदा किनारे डम्पर या मशीनें पाये जाने पर मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाये। उन्होंने सरकार की खनिज नीति का अक्षरश: पालन कराये जाने के भी निर्देश दिये। श्री पटेल ने कहा कि खदानों से रॉयल्टी पर आरटीओ से अनुमति प्राप्त वाहनों से ही परिवहन होना भी सुनिश्चित किया जाये।
निजी भूमि की रेत किसान बेच सकेंगे
मंत्री श्री पटेल ने संचालक खनिज श्री विनीत कुमार ऑस्टिन से कहा कि जिन खेतों में पानी के बहाव से रेत आ जाती है, उन खेत मालिकों को रेत के विक्रय अधिकार संबंधी प्रावधान किये जायें। उन्होंने कहा कि खनिज नीति में इसके लिये आवश्यक बदलाव प्रस्तावित करें। बैठक में कार्यकारी निदेशक, मध्यप्रदेश खनिज निगम श्री दिलीप कुमार भी उपस्थित रहे।

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