ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल
शराब लाइसेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर में दायर यात्रिका क्रमांक-7373/20205 पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.06.2020 के अनुसार मदिरा दुकान के संचालन हेतु निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने से 2020-21 के लिये जारी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों को निरस्त किये जाने के कारण राजस्व हित में जिले की 30 देशी एवं 25 विदेशी मदिरा दुकानों में से 09 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन जिले में उपलब्ध कार्यपालिक स्टाफ के माध्यम से विभागीय संचालन दिनांक 09/02/2020 से किया जाना आदेशित किया जाता है। दुकानों के संचालन का समय प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक रहेगा।
कोविड-19 के संक्रमण को बचाव हेतू निम्न बिन्दुओ का पालन किया जावे
1. दुकानों पर कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा का ध्यान रखा जायगा।
2 दुकानों पर ग्राहकों के मध्य से कम 6 फीट की दूरी होना आवश्यक है, इसस संबित उपाय किये जाये।
3 मदिरा दुकानों के बाहर एक समय में 5 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहो।
4. मदिरा दुकानों के बाहर रोने टाईजर हेडन तथा मारक की आवश्यक रूप से व्यवस्था करें।
5. मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी मास्क एवं दस्तानों का उपयोग आश्यक रूप से करें।
6. ऑन लाइसेंस एवं मदिरा दुकानों के अहातों से मदिरापान कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-बी/01-06/2020/2/पांच दिनांक 31.05.2020 अनुसार मदिरा दुकानों को खोलन का समय प्रातः 07:00 से रात 09:00 बजे तक रहेगा। उक्त समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य शासन को अनुगति बिना नहीं किया जा सकेगा।
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