Translate

ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

गुरुवार, 30 जुलाई 2020

*एक से चार अगस्त तक सम्पूर्ण जिले में पूर्ण लॉकडाउन उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल
एक से चार अगस्त तक सम्पूर्ण जिले में पूर्ण लॉकडाउन
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बैतूल, 29 जुलाई 2020


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने समूचे बैतूल जिले में शनिवार एवं रविवार 01 अगस्त एवं 02 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। साथ ही आगामी त्यौहारों के कारण बाजारों में होने वाली संभावित भीड़ एवं लोगों की व्यापक आवाजाही के कारण कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु आगामी सोमवार एवं मंगलवार 03 अगस्त एवं 04 अगस्त को भी लॉकडाउन घोषित किया है, फलस्वरूप शुक्रवार 31 जुलाई की सायं 8 बजे से मंगलवार 05 अगस्त की प्रात: 5 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर ने आमजन से अपील है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से न निकलें। लॉकडाउन के दौरान इंसिडेंट कमाण्डर सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समूचे जिले में सतत् गश्त करेंगे। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेगीं-
लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडीकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडक़र आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
बैतूल जिले की सीमाओं में किसी भी तरह के ऐसे दो पहिया या चार पहिया यात्री वाहन जिन्हें बैतूल जिले के किसी नगर या ग्राम में आना है, का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो हाईवे के माध्यम से मात्र सडक़ पर ही रहेंगे एवं आगामी जिले में प्रवेश करेंगे, वे समुचित प्रमाण पत्र एवं जानकारी देते हुए आवागमन कर सकेंगे।
अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय माल वाहन तथा रेल्वे से माल का परिवहन एवं लोडिंग-अनलोडिंग लॉकडाउन अवधि में की जा सकेगी। लोडिंग-अनलोडिंग में कार्यरत मजदूर/हम्मालों की आवाजाही संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी/संचालक से प्राप्त परिचय पत्र दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।
रेल्वे से यात्रा कर बैतूल जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पूर्व आदेशों के अनुक्रम में पूर्व व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मी जैसे मेडीकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरा-मेडीकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी, एंबुलेंस, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे सभी कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी लॉकडाउन अवधि में अपना परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
उक्त लॉकडाउन अवधि में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प बंद रखे जाएंगे। किन्तु बैतूल जिले की सीमा में नागपुर-भोपाल हाईवे, बैतूल-इंदौर हाईवे, मुलताई-छिंदवाड़ा, मुलताई-वरूड़, खेड़ीसांवलीगढ़ से अमरावती, बैतूल-खण्डवा, घोड़ाडोंगरी-परासिया के मुख्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्प जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं, खुले रहेंगे।
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें| 2)ग्रामीण मीडिया के व्हाट्सएप्प ग्रुप में भी अब प्रतिदिन समाचार मिलेंगे साथ ही आप ग्रुप को जॉइन करें तो काफी बेहतर होगा हमे आप तक समाचार भेजने में। 3)ग्रामीण मीडिया की वेबसाइट www.graminmedia.com पर प्रति दिन समाचार अपलोड किये जायेंगे जिससे आप समाचार पढ़ सकते हैं। साथ ही 4)ग्रामीण मीडिया के फेसबुक ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे दी गई है। https://www.facebook.com/groups/775369176190216/ 5)साथ ही आप सभी वीडियो न्यूज़ के लिए ग्रामीण मीडिया के youtube चैनल को Subscribe करें साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मोबाइल पर तुरन्त न्यूज़ नोटिफिकेशन आएंगे। https://youtu.be/qfz60krQRgQ 6)आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं नीचे लिंक दी जा रही है। https://www.facebook.com/graminmedianews/ ग्रामीण मीडिया whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए 7000334505 पर group लिख कर भेजें। सभी पाठकों से निवेदन है आपका ग्रामीण मीडिया आपके साथ हमेशा है इस बदलाव में आप भी हमारे साथ खड़े रहें। साथ ही इस मैसेज को हर ग्रामीण मीडिया पाठक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका अपना ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद। -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।---------------- साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।------------------ आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।--------------------------------------- आप भी दे सकतें है ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन और पहुँच सकतें है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हजारों पाठकों तक रोजाना, ग्रामीण मीडिया की विज्ञापन दरें भी न्यूनतम है| ग्रामीण मीडिया में आप बर्थडे, सालगिरह के भी विज्ञापन दे सकतें है| ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन देने हेतू संपर्क करें- 9926407240 या व्हाट्सएप्प से भेजें |

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

खबरे एक नज़र में (पढ़ने के लिए महीने और तारीख पर क्लिक करें )

Add 1

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें