ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
मुलताई के एक ग्राम का अनोखा मामला सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हरबल पुर घोरी थाना खागा जिला फतेहपुर से एक 24 वर्षीय युवक अपनी फेसबुक फ्रेंड से मिलने आया था।युवक से परेशान होकर ग्राम वासियों और परिजनों द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई। जिसके बाद आरोपी को 151 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, आज कोरोना रिपोर्ट जांच के बाद युवक की रिपोर्ट पोजेटिव पायी गई।
मामले की जानकारी
जेल का निरीक्षण-
जेल अधीक्षक, मुलताई ने BMO को जारी किया पत्र
पुलिस थाना खागा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश को शासकीय चिकित्सालय में कोविड-19 का टेस्ट कराकर जेल दाखिल किया गया दिनांक 15. 08.2020 को आरोपी बंदी को क्वारंटीन बैरक से जमानत पर रिहा किया गया वर्तमान में नवीन आमद क्वारंटीन बैरक में 13 विचाराधीन बंदी परिरूद्ध है। दिनांक 16.08.2020 को सायंकाल 7 बजे उक्त आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पाजीटिव प्राप्त हुई,अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई, तहसीलदार मुलताई के द्वारा जेल पहुचकर अवलोकन किया गया, था क्वारंटीन बैरक में सभी 13 परिरूद्ध बंदियों की कोविड-19 की जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः अनुरोध है कि जेल में परिरूद्ध क्वारंटीन बैरक में सभी 13 परिरूद्ध बंदियों की कोविड-19 की जांच कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
अन्य जानकारी
मुलताई उप जेल भेजे गए एक आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है। जिसके बाद मुलताई जेल प्रबंधन और प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया है। यहां आरोपी को जेल भेजे जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे है।
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार 13 अगस्त को मुलताई उप जेल में एक 24 वर्षीय व्यक्ति को धारा 151 के उल्लंघन के आरोप में तहसीलदार मुलताई ने जेल भेजने के आदेश दिए थे। यह आरोपी 15 अगस्त को जमानत पर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि आज उस आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है। हालांकि उसे पृथक रखा गया था लेकिन जहां उसे निरुद्ध रखा गया था।वहां 13 अन्य बन्दी भी थे। जिसकी वजह से जेल प्रबन्धन की परेशानी बढ़ गयी है। यहां इस रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रबन्धन में हड़कम्प मचा हुआ है ।खुद एसडीएम सीएल चनाप जेल पहुचे है।
आपको बता दे कि ब्यक्ति को जेल दाखिल करने के पूर्व उसकी सैम्पलिंग करवाई गयी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस महामारी के दौरान निर्देश दिए है कि गम्भीर श्रेणी के अपराधों में अंतरिम जमानत दी जाए। फिर 151 जैसे माइनर एक्ट के अपराधों में इन स्थितियों के दृष्टिगत यहां धयान रखा जाना चाहिए कि आरोपी को जेल ने भेजा जाए। इससे जीवन को संकट में डालने जैसे हालात बनते है।
वही उपजेलर मितेंद्र सोनकर ने बताया बंदी को धारा 151 के तहत दर्ज मामले में गुरुवार को उपजेल में लाया था। शनिवार को उपजेल से रिहा किया गया था। रविवार को बंदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बंदी को जिस बैरक में रखा गया था। उस बैरक में अन्य 13 बंदी है। बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले ने बताया कि बुखार पीड़ित होने से बंदी का14 अगस्त को सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। बताया जाता है कि बंदी उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का निवासी है।
टी आई मुलताई संतोष पन्द्रे के मुताबिक 24 वर्षीय युवक उत्तरप्रदेश के रहने वाला था।जो फेसबुक फ्रेंड से मिलने थाना इलाके के गांव सिरखेड़ आया था। यहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था। जिसके कारण उसे तहसीलदार न्यायालय में पेश किया गया था। चुकि उसके पास जमानत देने के लिए कुछ नही था इसलिए उसे जेल भेज दिया गया था।
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