ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल
सदर क्षेत्र में ओवर ब्रिज के नीचे नाबालिग को शराब पिलाकर पांच आरोपियों ने गैंगरेप किया था। इसमें एक आरोपी नाबालिग था, वहीं चार आरोपी सदर क्षेत्र के ही रहने वाले थे। पहले नाबालिग आरोपी और एक अन्य ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ओवरब्रिज के नीचे ले जाकर पहले दोनों ने रेप किया। इसके बाद पास में बनी एक झोपड़ी में ले गए, जहां बारी-बारी से दुराचार किया। बेसुध हालत में जब पीड़िता घर पहुंची तब घटना का खुलासा किया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को पैदल जुलूस निकाला। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर लिया है।
यह है पूरा घटना : सदर क्षेत्र की रहने वाली 14 साल की नाबालिग 4 अगस्त को घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद जब वह 5 अगस्त की सुबह घर पहुंची तो वह बेसुध हालत में थी। परिजन उसे लेकर कोतवाली थाना पहुंचे थे। नाबालिग ने पुलिस को पांच युवकों द्वारा ओवरब्रिज के नीचे रैप करने की जानकारी दी। पुलिस ने गैंगरेप करने वाले शादाब पिता लाल खान (25) निवासी इंदिरा कॉलोनी, अजय उर्फ टीटू पिता फूलसिंह परते (21) निवासी जयप्रकाश वार्ड, अरुण पिता सुंदर वाघरे (18) निवासी जयप्रकाश वार्ड, रोहित पिता रोमियो पिता मंगल वाघरे (19) निवासी जयप्रकाश वार्ड तथा एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है।
सदर ब्रिज पर बैठी थी नाबालिग, शराब पिलाकर लेगए आरोपी
एडिशनल एसपी श्रद्धा जोशी ने बताया 4 अगस्त की रात 8 बजे पीड़िता सदर ब्रिज पर बैठी थी। जहां पर पहले आरोपी शादाब तथा नाबालिग आरोपी पहुंचे। उन्होंने पीड़िता को बातचीत में फंसाया और बहला फुसलाकर शराब पिलाई और फिर खाना भी खिलाया। इसके बाद सदर ओवरब्रिज के नीचे ले जाकर पहले दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद बाइक पर बैठाकर मोक्षधाम के आगे बनी झोपड़ी में ले गए जहां पर तीन आरोपी अजय, अरुण तथा रोहित ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पुलिस बोली- गाड़ी खराब हो गई इसलिए ले जा रहे पैदल
गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पुलिस पैदल की कोर्ट तक ले गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि वाहन खराब हो गया है। इसलिए आरोपियों को पैदल ले जा रहे हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर लिया है।
एक-दूसरे से परिचित थे आरोपी :
एडिशनल एसपी ने बताया गैंगरेप करने वाले आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। इसमें से एक आरोपी शादाब आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ कोतवाली सहित अन्य थानों में अपराध दर्ज हैं। जबकि अन्य आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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