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शनिवार, 19 सितंबर 2020

*नवरात्रि के आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय से गाईड लाईन जारी*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल

आगामी महीनों में दुर्गा पूजा एवं अन्य त्यौहार के सार्वजनिक आयोजनों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं के झाकियों के लिए मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा गाईड लाईन जारी कर दी है। जारी गाईड लाईन के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की उंचाई 6 फिट अधिकतम निर्धारित की गई है। साथ ही 10 फ़ीट बाई 10 फ़ीट के टेंट पंडाल बनाने की अनुमति मिल सकेगी।

जारी निर्देश में समस्त कलेक्टरों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यह निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी मुर्तिकारों को आवश्यक रूप से अवगत कराये कि प्रतिमाओं की उंचाई 6 फिट तक ही बनाए। निर्देश में भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किये जा सकेंगे तथा इस हेतु जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गरबा एवं चल समारोह पर पाबंदी रहने का उल्लेख किया गया है। वहीं मुर्ती विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दिये जाने का उल्लेख भी किया गया है। इसमें जिला प्रशासन से अलग से अनुमति प्राप्त करने का उल्लेख भी किया गया है। जारी निर्देशों में जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करने के निर्देश जारी किये है, ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी द्वारा विचार किया जावेगा। होटल, रेस्टॉरेन्ट भोजनालय, केमिस्ट, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के बाद भी रह सकेगी।
जबकि अन्य दुकाने केवल 8 बजे तक की खुलने की अनुमति रहेगी। वहीं रात्री 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन ना हो इस हेतु नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये है। वहीं दुकानों का निरंतर निरिक्षण किये जाने का भी उल्लेख किया है। वहीं दुकान संचालकों को स्वयं मास्क लगाने व ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के साथ सेनेटाईजर मुहैया कराने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु गोले बनाने के निर्देश जारी किये है। ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों पर जुर्माना एवं दांडिक कार्यवाही किये जाने का निर्देश में उल्लेख किया है।
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