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रविवार, 22 मार्च 2020

*बैतूल जिला- लॉक डाउन* *धारा 144- नियम - नही निकल पाएंगे घर से बाहर* वीडियो रिपोर्ट देखें। कलेक्टर का संदेश

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।जिला बैतूल
*बैतूल जिला- लॉक डाउन*
*धारा 144- नियम - नही निकल पाएंगे घर से बाहर*
वीडियो रिपोर्ट देखें


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अन्य जानकारी

जिले की समस्त मदिरा दुकानों के अहाते बंद रखने के आदेश
बैतूल, 21 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  के तहत जिले की समस्त शराब की दुकानों से संलग्न अहाते (सामूहिक रूप से मद्यपान स्थल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद किए जाने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव देश में व्यापक रूप से पाया गया है। जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों में भी भीड़-भाड़ का जमाव रहता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बनी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ, जो अब 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है।

दस्तावेजों की पंजीयन फीस 31 मार्च तक जमा करने पर वर्ष 2021 की दरें प्रभावी नहीं होगी
उप पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों की उपस्थिति आदि बंद रखने के निर्देश
बैतूल, 21 मार्च 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य के लिये पक्षकारों की उपस्थिति बॉयोमैट्रिक, सत्यापन, अंगूठा और हस्ताक्षर आदि की कार्यवाही को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पंजीयन महानिरीक्षक यह जानकारी देते हुए बताया है कि दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिये देय पंजीयन फीस 31 मार्च, 2020 तक रात्रि 12 बजे के पहले तक जमा कराने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरें प्रभावी नहीं होंगी। साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन, स्टॉम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त आदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुरूप ही मान्य होंगे।
महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि यह कार्यवाही विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) को वैश्विक आपदा घोषित किये जाने पर बचाव की दृष्टि से उपरोक्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयकों को निर्देश दिये हैं कि सभी पंजीयन कार्यालयों में शासन के इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें।

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
बैतूल, 21 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य, हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बैतूल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सर्व साधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि बैतूल जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सा जांच की व्यवस्था प्रारंभ करने पर प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य होगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना सम्पूर्ण पता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा इस प्रयोजन हेतु सशक्त किए गए अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों, विदेश से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संबंधित होटल, लॉज, धर्मशाला संचालक द्वारा सम्पूर्ण विवरण/ट्रेवल हिस्ट्री व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन देना अनिवार्य होगा। बैतूल जिले की सीमा में स्थित समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, कोई भी बुकिंग/आरक्षण नवीन ग्राहकों अतिथियों हेतु 31 मार्च 2020 तक नहीं लेंगे और ना ही किसी नवीन ग्राहक/अतिथि को ठहरायेंगे।
भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुसरण में जिले में अन्य देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाये गये क्वारेंटियन सेंटर में रखा जाएगा।
जिले में अन्य प्रदेश से आने वाले सभी नागरिकों /यात्रियों को इस संबंध में सूचना एव ट्रेवल हिस्ट्री जिले के हेल्पलाईन नंबर 0744-230204 पर देना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता अनुसार उनकी स्वास्थ्य जाँच की जा सके ।
जिला बैतूल की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के इनडोर/आउटडोर सामुहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन, सामहिक भोज, लंगर, भंडारा, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सामुदायिक/धार्मिक स्थल पर कोई सामाजिक, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन आदि जिनमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, इस प्रकार के सभी आयोजन प्रतिबंधित किये जाते है।
समस्त बस संचालित कर रहे संचालक/ऑपरेटर नियमित रूप से बस की साफ-सफाई /फ्यूमिगेशन, सेनीटेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
जिले के सार्वजनिक स्थल, रेल््वे स्टेशन, बस स्टैण्ड,बाग-बगीचे, ताल-तलैया, पिकनिक स्पॉट आदि में एक समय में एक स्थान पर 20 से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिले के समस्त निजी एवं शासकीय कार्यात्रयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावेगी ।
जिले के समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन/स्वीमिंग पूल /हाल/मालिश केन्द्र/स्पा/सिनेमा हॉल/स्टेडियम/खेल मैदान/पार्क /अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।
सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा ।
समस्त प्रकार की सेमीनार/हॉबी क्लासे, समर क्लासेस, ग्रुमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित हॉबी कलासेस/वर्कशॉप आदि का संचालन 31 मार्च 2020 तक नहीं किया जा सकेगा।
नगरपालिका /नगर परिषद /जिला परिवहन अधिकारी जिला बैतूल यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में चलने वाले सार्वजनिक और निजी परिवहन को निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वच्छ किया जाए।  तदनुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से ड्रायवरों और सफाई कर्मियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित किया जाए।
नगरपालिका /नगर परिषद यह सुनिश्चत करेंगे कि जिले में विशेष रूप से बस/टेक्सी /ऑटो स्टेण्ड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी, तदनुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेंगी ।
जिले के समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्ड को छोडकर जहा यात्री सवार होते है, जिला बैतूल के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर किसी बंद समूह में 20 या अधिक लोगों को इक_ा होने की अनुमति नही है ।
जिले में स्थित समस्त शॉपिंग मॉल दोपहर 2:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक ही खोले जायें। इनमें एक समय में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे एवं जो व्यक्ति यहा आवेंगे, वे आपस में एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रहेंगे।
जिले के समस्त नदी तटों, तालाबों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा।
जहाँ कहीं भी किसी कार्य के लिये लाइन में लगना जरूरी हो वहा लाईन में लगे व्यक्तियों की बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए।
सभी शासकीय /अशासकीय कार्यालयों होटल आदि व्यवसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के उपरांत ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जावे।
बसों में एक सीट पर केवल एक यात्री को ही बैठाया जावे।
सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवाओं (विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, दूरसंचार आदि ) को छोडकर शेष सभी विभागों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आये, शेष 50 प्रतिशत घर पर रहकर कार्य करें। इस रोस्टर का निर्धारण कार्यात्रय प्रमुख करें।
बैतूल जिले के ऐसे नागरिक जो मजदूरी, व्यवसाय आदि के लिए महाराष्ट्र ,गुजरात या अन्य राज्यों में जाकर वापस आये है वे अपना चिकित्सा परीक्षण अनिवार्यत: करायेंगे एवं उनकी दी गई चिकित्सकीय सलाह का पूरा पालन करेंगे। इस प्रकार के समस्त व्यक्तियों पर सचिव,ग्राम प्रचायत पटवारी, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार, नगरपालिका/नगरपरिषद के कर्मचारी सतत्  नजर रखेंगे एवं ब्लाक चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करायेंगे एवं इसकी जानकारी नियमित रूप से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते रहेंगे।
ऐसा कोई भी नागरिक /व्यक्ति जो पिछले 5 दिवस की अवधि के अन्दर विदेश यात्रा करके आया हो उसके लिये यह अनिवार्य होगा कि वह इसकी सूचना बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को देगा एवं इस संबंध में जो भी सावधानी उपचार करने के निर्देश दिये जाते है जैसे की स्वयं को अलग-थलग रखना आदि उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी /मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/सचिव, ग्राम पंचायत जिले में लगने वाले हाट बाजारों को विनियमित करेंगे। इस विनियमन में सीमित दुकानों का लगाया जाना /किसी दिन के लिए हाट बाजार को निरस्त रखना/स्थान परिवर्तन करना/हाट बाजार में आने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित रखना आदि कदम शामिल है ।
जिले के समस्त व्यतियों /नागरिकों को इन आदेशों का पालन करना होगा। जिले की समस्त नगरीय निकाय ग्राम पंचायते कोरोना वायरत के संक्रमण से बचाव के संबंध में व्यापक प्रचासर-प्रसार करेंगे एवं आवश्यकतानुसार होर्डिग, बैनर,फ्लैक्स लगायेंगे। इस प्रकार के फ्लेक्स जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों, पेट्रोल पंप, शासकीय कार्यालयों, बैंक आदि में लगाना अनिवार्य होगा।
सभी प्रकार के शासकीय /अशासकीय प्रतिष्ठानों यथा हॉस्पिटल /नर्सिंग होमाबैंक/ धार्मिक स्थान/अन्य स्थान जहाँ व्यक्तियों का अवागमन अधिक हो वहा डिसइन्फेक्शन (कीटाणु नाशन) की कार्यवाही अनिवार्य रूप से ऐसे माध्यमों से अनिवार्यत: की जावेगी जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्देशित किया है। इसमें सामान्यत: फर्श/फर्नीचर/दीवारे/रैलिंग /बाथरूम के नल शासकीय/निजी चार एवं दो पहिया वाहन शामिल हैं।
जिले के समस्त नागरिक सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। बीस से अधिक लोग एक ही स्थान पर किसी आयोजन में नहीं रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक नागरिक एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रहेंगे।
विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यकता होने पर आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। अनुमति कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी में उल्लेखित शर्तों पर ही दी जाएगी, जिसका पालन अनिवार्य होगा।
चूँकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत इस आदेश के विरूद्र अपनी आपत्ति या आवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 88 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
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