Translate

ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

मंगलवार, 24 मार्च 2020

आज के समाचार में- लॉक डाउन सम्पूर्ण नियम- क्या कब खुलेगा। फेक्ट चेक।जिले की गलतियां

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । जिला बैतूल

*लॉक डाउन-*
*पानी के केन, किराना, फल, सब्जी की सप्लाई-विक्रय दोपहर 12 से 3 बजे तक की जा सकेगी*
*दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा*

वीडियो रिपोर्ट- यह वीडियो देखें


बड़ी स्क्रीन पर देखने हेतू नीचे लिंक पर क्लिक करें
https://youtu.be/bBgCbeGfyTc

बैतूल, 24 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलियत दी गई है। इस दौरान दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

इस संबंध में जारी आदेशानुसार पानी के केन, किराना, फल, सब्जी की सप्लाई विक्रय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जा सकेगी
नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प निर्बाध खुले रहेंगे तथा जिले के शेष पेट्रोल पम्प दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। 

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी। 

जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी तथा वेयर हाउस एवं केरोसिन डिपो से थोक डीलर द्वारा राशन दुकानों में पहुंचाने वाले केरोसिन/खाद्यान्न वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।

डॉक्टर्स के क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर्स, पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

नगरपालिका/नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवाएं यथा साफ-सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

जिले में दो एवं चार पहिया वाहन से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और अत्यावश्यक परिस्थिति से संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना है तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रारूप में अनुमति पास प्राप्त करेंगे।

विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, बस अड्डा, पेयजल आपूर्ति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएं, उक्त कार्यालयों को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

कोल माइन्स में कोयले का उत्पादन जारी रहेगा तथा इसमें लगे वाहनों को परिवहन से छूट रहेगी। संस्थान प्रबंधन द्वारा संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एपीदेमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए नियम 23.03.2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश की कॉपी( साफ न दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें)



यह आदेश 23 मार्च 2020 से  आगामी तक लागू रहेगा।
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ग्रामीण मीडिया के सभी पाठक भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार आप सभी को इन दिनों ग्रामीण मीडिया से समाचार नही मिल पा रहे हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ग्रामीण मीडिया की whatsapp सुविधा बाधित है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इसके लिए हमे क्षमा करें। ग्रामीण मीडिया के व्हाट्सएप्प ग्रुप में भी भी अब प्रतिदिन समाचार मिलेंगे साथ ही आप ग्रुप को जॉइन करें तो काफी बेहतर होगा हमे आप तक समाचार भेजने में। ग्रामीण मीडिया की वेबसाइट www.graminmedia.com पर प्रति दिन समाचार अपलोड किये जायेंगे जिससे आप समाचार पढ़ सकते हैं। साथ ही ग्रामीण मीडिया के फेसबुक ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे दी गई है। https://www.facebook.com/groups/775369176190216/ साथ ही आप सभी वीडियो न्यूज़ के लिए ग्रामीण मीडिया के youtube चैनल को Subscribe करें साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मोबाइल पर तुरन्त न्यूज़ नोटिफिकेशन आएंगे। https://youtu.be/qfz60krQRgQआप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं नीचे लिंक दी जा रही है। https://www.facebook.com/graminmedianews/ ग्रामीण मीडिया whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए 7000334505 पर group लिख कर भेजें। सभी पाठकों से निवेदन है आपका ग्रामीण मीडिया आपके साथ हमेशा है इस बदलाव में आप भी हमारे साथ खड़े रहें। साथ ही इस मैसेज को हर ग्रामीण मीडिया पाठक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका अपना ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद। -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।---------------- साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।------------------ आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।--------------------------------------- आप भी दे सकतें है ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन और पहुँच सकतें है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हजारों पाठकों तक रोजाना, ग्रामीण मीडिया की विज्ञापन दरें भी न्यूनतम है| ग्रामीण मीडिया में आप बर्थडे, सालगिरह के भी विज्ञापन दे सकतें है| ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन देने हेतू संपर्क करें- 9926407240 या व्हाट्सएप्प से भेजें |

खबरे एक नज़र में (पढ़ने के लिए महीने और तारीख पर क्लिक करें )

Add 1

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें