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रविवार, 12 अप्रैल 2020

आदेश यहां देखें

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 

उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मचारियों को मिलेगा ड्यूटी पास
रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन कार्य एवं द्वार प्रदाय योजना के तहत खाद्यान्न उठाव का कार्य जिले में प्रारंभ किया जाना है। खरीदी प्रारंभ करने के पूर्व एवं पश्चात् जिले में 75 उपार्जन केन्द्रों पर आवश्यक तैयारियां की जाना है। उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मचारियों का पहुंचना, उपार्जित गेहूं को उपार्जन केन्द्रों से गोदामों में परिवहन किया जाकर भण्डारित करने का कार्य संपादित किया जाना है तथा जिले की समस्त राशन दुकानों पर भी खाद्य सामग्री परिवहन निरंतर किया जाना है।
कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने बताया कि उपार्जन एवं खाद्यान्न परिवहन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों/वाहनों/हम्मालों को लॉक डाउन अवधि में आने-जाने हेतु संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख द्वारा ड्यूटी पास जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आवश्यक सेवा में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों/हम्मालों/वाहनों को लॉकडाउन के दौरान कार्य पर आने-जाने में कोई दिक्कत न आए।


छोटे किसानों को दोपहिया वाहन से सब्जी विक्रय करने की अनुमति
जिला संकट प्रबंधन समूह ने लिया निर्णय
जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में नगरीय क्षेत्र बैतूल में सब्जी प्रदाय की व्यवस्था पर विचार किया गया। नगर पालिका बैतूल में सब्जी वितरण की व्यवस्था पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा समिति को जो राय दी है उसके क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसान समृद्धि बाजार के वाहनों की संख्या बढ़ाई जाये एवं वर्तमान में दूध वितरण का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है, उस समय में यदि छोटे किसान स्वयं साइकिल अथवा दोपहिया वाहन से सब्जी विक्रय करते हैं तो इसकी अनुमति रहेगी। समय का कड़ाई से पालन किया जावे। इस व्यवस्था में भी आपस में पर्याप्त दूरी बनाई रखी जावेगी।
अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान ने बताया कि समिति ने यह भी विचार किया कि दोनों व्यवस्थाओं यथा किसान समृद्धि बाजार एवं कृषकों द्वारा स्वयं सब्जी लाकर बेचने में यह प्रेरित किया जावेगा कि पूर्व से पैकेट बनाकर आगामी कुछ दिनों में वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। पैकेट इस प्रकार बनाए जावे कि सभी वर्ग के  लोग इसको अपनी क्षमता से क्रय कर सकें, जैसे 25 रूपए, 50 रूपए या 100 रूपए। इससे समय भी बचेगा एवं विक्रय व्यवहार के समय भीड़ एवं दूरी के उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमाण्डर, संबंधित सहयोगी अधिकारी के साथ नियमानुसार उपरोक्त व्यवस्था लागू कराते रहेंगे।


गरीबों को राशन वितरण की 25 श्रेणियाँ घोषित
बैतूल, 11 अप्रैल 2020
राज्य शासन ने राशन कार्ड विहीन राज्य की निर्धारित श्रेणी के 32 लाख परिवारों को कोरोना कोटा में एक माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति (04 किलो गेंहू, 01 किलो चावल, या 05 किलो गेहूं) नि:शुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा भी 3 माह का नि:शुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
राज्य की निर्धारित श्रेणियाँ
1.  अन्त्योदय अन्न परिवार।
2.  समस्त बी.पी.एल. परिवार।
3.  समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भ्रमण तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
4. सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य।
5.  सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उनपर आश्रित परिवार सदस्य।
6. अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा नि:शुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
7. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य ।
8. घरेलू कामकाजी महिलाए।ं
9. फेरी वाले (स्ट्रीट वेंडर)।
10. वनअधिकार पट्टेधारी।
11. रेल्वे में पंजीकृत कुली।
12. मण्डियों में अनुज्ञप्ति धारी हम्माल एवं तुलावटी।
13. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।
14. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक ।
15. समस्त भूमिहीन कोटवार।
16. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी ।
17. केश शिल्पी।
18. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति ।
19. एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति  (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
20. मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो ।
21. मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो ।
22. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं उनके परिवार।
23. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक  आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
24. प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
25. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार।



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