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रविवार, 7 जून 2020

बैतूल जिला/ 8 जून से खुलेंगे, धार्मिक प्रतिष्ठान व होटल, विस्तृत खबर पढ़ें

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । -बैतूल जिला

बैतूल जिले के अंदर विद्यमान समस्त धार्मिक संस्थान/प्रतिष्ठान/पूजा स्थलों/ शॉपिंग मॉल एवं होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों (कन्टेनमेंट एरिया को छोड़कर) को संचालन की अनुमति दी जाती है तथा जन साधारण एवं प्रतिष्ठानों के प्रमुख/संचालकों/प्रबंधकों हेतु कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ अन्य सावधानिया बरतने के लिए निम्नानुसार SOPS का पालन करना अनिवार्य होगा

परिशिष्ट -1 धार्मिक प्रतिष्ठानो/पूजा साधारण सावधानियां

 स्थलो पर COVID-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये दिशा निर्देश
साधारण सावधानियां
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियां को घर पर रहने की सलाह दी जाये। धार्मिक प्रतिष्ठान संचालक दवारा यह जानकारी उनके स्थान पर भेंट करने वालों को प्रदान की जायेगी।
धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगन्तुकों द्वारा अनिवार्यतः हर समय निम्न सावधानियों का पालन किया जाए :

1 सार्वजनिक स्थानों पर, जहाँ तक संभव हो. आपस में 6 फीट की दूरी रखी जाये। 
2 चेहरे को मास्क फेस कवर से ढकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
3 हाथ देखने में गंदे न होने पर भी साबुन एवं पानी से बार-बार 40-60 सेकंड तक हाथ धोये जायें अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से (कम से कम 20 सेकंड तक) हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा, जहाँ उपयुक्त हो, उपलब्ध करायें।
4. श्वसन एटिकेट्स का कड़ाई से पालन कराएं। छींकते खांसते समय मुंह को रूमाल/टिश्यू पेपर कोहनी से ढांके। उपयोग किये गये टिश्यू पेपर का ठीक से निस्तारण सुनिश्चित करें।
5 स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर संपर्क करें।
6. थूकना सर्वथा वर्जित है।
7 आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर उपयोग करने की सलाह सब को दी जाये।

समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें.
1. प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिये सेनेटाइजर डिस्पेन्सर एवं थर्मलस्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
2 लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
3. मास्क फेस कवर पहनने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
4. कोविड - 19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार समय का प्रदर्शन प्रमुखता से हो। ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचात संबंधी सावधानियों का प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करें। 
5 जूते चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आने की समझाईश दें। आवश्यक होने पर जूते चप्पल प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिये निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्वयं द्वारा रखे जाएं।
6. परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालको के लिये अनिवार्य है।
7. परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकानास्टॉल कैफेटेरिया में सोशल डिस्टैसिंग का पालन 24X7 सुनिश्चित करें। 
8 सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिये कतार की लाइन में गोले के निशान बनवायें। 
9 संभव होने पर प्रवेश एवं निकास दवारा पृथक रखें। 
10 प्रवेश के लिये कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें।
11. परिसर में प्रवेश के पूर्व आगंतुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर का धोना सुनिश्चित करें।

शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश
1. केवल कन्टेंमेंट क्षेत्र के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तया सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
2 शॉपिंग मॉल प्रबंधक द्वारा सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश दवार पर अनिवार्य रूप से की जाये। केवल लक्षण रहित ग्राहक एवं कर्मचारी को मास्क पहन कर मॉल में आने की अनुमति दी जाये। मॉल अंतर्गत प्रमुख स्थानो पर कोविड के बचाव से संबंधित पोस्टर, स्टेण्डी आदि का प्रचार - प्रसार किया जाये।
3.मॉल तथा पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेत पर्याप्त मानव संसाधन को पदस्थ किया जाये।
4. सोशल डिस्टेंसिंग हेतु निशान लगाये जाये। होम डिलेवरी वाले स्टाफ को भी हेल्थ चेकअप करने के उपरांत ही होम डिलेवरी करने की अनुमति दी जाये। एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये।
5. 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईड सोल्यूशन से बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे के हेडिल, हेण्ड रेल बेंचेस का कीटाणु शोधन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उपयोग किये गय मास्क एवं उलव्स के निष्पादन की व्यवस्था की जाये।
6. संक्रमण से बचाव हेतु मॉल के कर्मचारी एवं मॉल में आने वाले ग्राहक दो गज की सोशल दूरी.मास्क का उपयोग अनिवार्यता से करें। हेण्ड वाशिंग, सेनेटाईजेशन, खांसते एवं छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित कराया जाये थूकना सर्वथा वर्जित है. ऐसा करने पर जुर्माना प्रावधानित किया जाये।
7. मॉल के अंदर संचालित दुकान में साहक हेतु हेण्ड सैनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है, दुकानदार द्वारा मास्क निःशुल्क एवं सशुल्क प्रदान किया जा सकता है। दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ग्राहको को दुकान में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये दुकान के काउन्टर पर बैठे कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं उसके दवारा ग्राहको से पर्याप्त दूरी बनाकर ही उनकी खरीदारी में सहायता करनी होगी। मॉल एवं दुकान अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाईन लगने की स्थिति दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. CPW के दिशानिर्देश अनुसार एयर कंडिश्नर का तापमान 24 से 30°C तथा आद्रता (युमिडिटी) 40 से 70 प्रतिशत रखी जाये।
9. फूड कोर्ट में भी अनावश्यक भीड़ को रोकने हेतु 50 प्रतिशत सीटिंग केपेसिटी की अनुमति दी जाये। तथा साफ सफाई प्रोटोकॉल अनुसार किये जाये फूड कोर्ट के कर्मचारी, वेटर एवं किचन में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा मास्क एवं ग्लव्स अनिवार्य होगा।
10. यदि कोई सस्पेक्ट या पाजीटिव व्यक्ति मॉल में आता है तो उसे तुरन्त आइसोलेट किया जाये तथा जिला कंट्रोल रूम को सूचित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति मॉल के अंदर कोविड पॉजीटिव आता है तो उस क्षेत्र का डिसइनफेक्शन किया जाये। मॉल के समस्त कर्मचारी को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाये।
11. मॉल अंतर्गत पेयजल का स्थान एवं शौचालय को नियमित समयांतराल में कीटाणु शोधन किया जाये।
12. मॉल अंतर्गत भुगतान हेतु ईवॉलेट की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।
13. प्रवेश एवं निषेध मार्ग की व्यवस्था ग्राहकों, कर्मचारियों एवं सामग्री के लिये की जाये।
14. वैलेट पार्किंग की व्यवस्था होने पर संबंधित स्टाफ का मास्क एवं ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा तथा वाहन का स्टेरिंग, चाबी एवं दरवाजे के हेण्डल का किटाणु शोधन किया जायेगा।
15. 65 वर्ष से अधिक आयु तथा कॉमोरबिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाये।

S.O.P.- 
होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयो के लिए कोविड-19 के संक्रमण निवारण उपाय के दिशा निर्देश
1. होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाइया दी गई उपयुक्त उपायों के दवारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उपाय किए जाने है. जिससे की टूरिस्टो एवं अतिथियों को संक्रमण रहित आवास एव सेवाएँ प्रदाय की जा सके।
2. एस0ओ0पी0 का उद्देश्य सभी प्रकार से स्टॉफ एवं अतिथियों के बीच सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं संक्रमण से बचाव का प्रबंधन सुनिचित करना। संक्रमण निवारण के लिये होटल प्रबंधन को जो उपाय करना है, इस दस्तावेज में कोविड-19 से संबंधित सामान्य जानकारियाँ जो की होटल व्यवसायियों को अपने आने जाने वाले अतिथियों एवं टूरिस्टो के लिए अमल में लाना है, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा न हो। Containment झोन में होटल बन्द रहेगें जो containment क्षेत्र के बाहर है, मे ही होटल एवं अतिथि गृह खोलने की अनुमति होगी!

3. संक्रमण से बचने के सामान्य उपायः
a) 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम के व्यक्तियों जो अन्य बिमारीयो से भी ग्रसित है, या गर्भवती माताएँ या बच्चे 10 वर्ष से कम उम के है, घर पर ही रहे, सिवाय कोई आवश्यक बिमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओ से संबधित हो होटल प्रबन्धन को उसी प्रकार से सलाह देनी है।

b.)जन समुदाय के लिए सामान्य उपाय जिससे की कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकता है, यह उपाय समस्त होटल प्रबंधन के स्टॉफ एवं अतिथियों, टूरिस्टो को सभी जगह एवं हर समय पालन करना सुनिश्चित करना होगा यह इस प्रकार है:

1.फिजिकल दूरी कम से कम 6 फीट की ओर इस से अधिक जितनी संभव हो।
2. चेहरे पर मास्क या कवर जरूरी है।
3. हाथ-धुलाई की प्रक्रिया बार-बार साबुन से कम से कम 40-60 सेंकण्ड तक तब भी जब हाथ गंदे न हो, एल्कोहल एवं सेनेटाइजर जिससे की हाथ साफ किए जावे, 20 सेकण्ड तक जो की बहुत ही आसान है।
4. श्वसन शिष्टाचार का कढाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, जिसमें खॉसते छीकते वक्त मुह एवं नाक को टीशू पेपर/रुमाल से या कोहनी को मोड कर मूह ढंकने एवं बाद में रुमाल की धुलाई एवं टीशू पेपर को सही प्रकार से फेंक दे. या डिस्पोज कर दे।
5. स्वयं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करे, एवं किसी भी प्रकार की बिमारी की तुरन्त सूचना राज्य या जिला हेल्पलाईन पर प्रदाय करे।
6. थूकने की सख्त मनाही है।
7. आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाईल में इंस्टाल करे यह सभी के लिए सलाह है।

4. सभी होटल प्रबन्धन को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।

प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई या सेनेटाइजर रखना जरूरी होगा साथ ही बुखार नापने के लिए स्क्रीनिंग करवाना भी आवश्यक होगा।

1. जिन्हें कोई भी लक्षण न हो वही स्टॉफ एवं अतिथि या टूरिस्ट होटल में प्रवेश करे। ॥. स्टॉफ या अतिथियों के लिए फेस कवर मास्क आवश्यक है, एवं वही व्यक्ति होटल में प्रवेश कर सकेंगे, फेस कवर या मास्क होटल के अन्दर भी हर समय पहनना होगा।

IV. मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेशिंग बना रहे।

v. स्टॉफ को हाथो में दस्ताने पहनना जरूरी है, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा न रहे। VI. वह कर्मचारी जिनकी उम अधिक हो, गर्भवती महिला या किसी अन्य बिमारियों से ग्रसित या कोई अन्य मेडिकल कंडिशन से ग्रसित हो, अपनी अतिरिक्त सावधानी रखे, उन कर्मचारियो को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगावे। जिससे कि वह जन समुदाय के सीधे सम्पर्क में आने से बचे, होटल प्रबंधन जहाँ आवश्यकता हो वहाँ घर से कार्य करने की छट देवे।

VI. होटल प्रबंधन होटल के बाहर एवं होटल के अंदर के परिसर में जन समुदाय की भीड़ का प्रबंधन सही प्रकार से करे, एवं उसमे भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करे, बड़े समूह में व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही है।

VII. Valet parking की व्यवस्था की जाए, एवं व्यवस्थापक स्टॉफ चहरे पर मास्काकवर/दस्ताने अवश्य पहने, एवं दरवाजे steering. handle चाबी को सही प्रकार से सेनेटाइजर से संक्रमण रहित करे।

1X. आगमन एवं निष्कासन के लिए अलग-अलग दवार स्टॉफ, अतिथियों के लिए एवं सामान लाने ले जाने के लिए अलग व्यवस्था की जावे इस में भी फिसिकल डिस्टेंस 6 फिट की दूरी बनाना आवश्यक है, होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनावे, जिससे कि पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो।

X. एलिवेटर में चढ़ते उतरते वक्त व्यक्तियों की संख्या सिमित हो एवं फिसिकल दूरी बनाए रखना होगी, Escalator में भी व्यक्तियों को दूरी बनाए रखने की सलाह दे, एवं सहयोग करे।

XI, जो अतिथि/होटल में ठहरने हेतु आ रहे है, को उनकी (Travel history medical condition) साथ ही आईडी, एवं स्वयं का घोषणा पत्र रिसेप्शन पर देना होगा।

XII. Poster, standees/ आडियो विडियो के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगा। XII. Sanitizer का उपयोग अतिथियों द्वारा किया जाए, इसके लिए Reception पर Hand sanitizer उपलब्ध कराना होगा अतिथि को हाथ पूर्व एवं पश्चात फार्म भरना होगा, A &D रजिस्टर में भरना होगा, होटल प्रबंधन ज्यादासे ज्यादा।।

XIV. होटल प्रबंधन दवारा QR Code, online form, digital payment, ewallet को check out एवं check in के वक्त बढावा दे।
xv. होटल प्रबंधन अतिथियों का लगेज कमरों में भेजने के पहले संक्रमण रहित करना होगा। xvi. होटल प्रबंधन अतिथि जो ज्यादा उम के हो, गर्भवती माता या कोई अन्य बिमारियों से ग्रसित हो को सलाह दे को वह अतिरिक्त सावधानी रखे।

XVII होटल प्रबंधन अतिथियों को सलाह दे की वह कन्टनमेंट जोन मे न जाये। xvid. होटल प्रबंधन अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, जब कोई वस्तु, Inventary सूची या कोई माल हो तो उसे कवर में रख कर संक्रमण रहित किया जावे।

XIX. सही प्रकार से व्यक्ति बचाव हेतु फेस कवमास्क दस्ताने, हाथ सेनेटाइजर होटल प्रबंधन द्वारा स्टॉफ एंव अतिथियों को प्रदाय किया जाना होगा।

xx. रेस्टोरेट के लिए दिए गए विवरण/दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा

a. बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि रेस्टोरेंट में सामाजिक दूरी बनायी जा सके।

b. डिस्पोजल मेन्यू के उपयोग की सलाह दी जावे।

c. कपड़े के नेपकिन की जगह उच्च गुणवत्ता वाला पेपर नेपकिन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

d. ऑर्डर देने की प्रक्रिया संपर्क रहित हो, एवं ई-वालेट्स को प्रोत्साहित किया जावे।

e. गुफे सेवा की व्यवस्था इस प्रकार से हो की उसमे भी सामाजिक दूरी बनाई जा सके। 
xxi. रूम सर्विसेस की सेवाओ को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, भोजन पहुचाने वाले कर्मचारियो को निर्देशित किया जावे, कि वह भोजन के पेकेट ग्राहक या अतिथियों को सीधे प्रस्तुत करने के विपरीत उनके कमरे के बाहर पैकेट रख दे. स्टाफ को जो भोजन घर पहचाते है,का भी थर्मल स्क्रीनिंग होटल प्रबंधन द्वारा किया जाने की व्यवस्था करे। 
XXII रूम सर्विसेस के लिए अतिथियों द्वारा इंटर कॉम /मोबाईल फोन के द्वारा रूम सर्विसेस प्राप्त की जाना जिससे कि सामाजिक दूरी बनी रखे।
XXIII. खेल कूद छोटे बच्चे के खेलने की जगह को बंद रखा जावे।
 xxiv. एयर कंडीशनर/वेंटिलेशन, की मार्गदर्शिका CPWD की मानी जावेगी। जिसमें एयर कंडिशन के तापमान को 24 से 30 सेंटी रोड पर रखा जाना होगा, एवं आद्रता पर निर्भर रहेगा, कि एसी की रंज 40 से 70 प्रतिशत की जाये, जिससे कि शुद्ध हवा की आवाजाही बनी रहे। xxv. होटल प्रबंधन द्वारा सेनेटाईजेशन इस प्रकार से कराया जावे, जिससे कि वाशरूम, पीने के पानी एवं हाथ धुलाई की जगहों पर किया जा सके।
XxVI. सफाई एवं धुलाई नियमित रूप से (1percent sodium hypochlorite) से की जावे जिसमें दरवाजो के हेडल, लिफ्ट के बटन, हेडरेल्स, बैंच, वॉशरूम सभी में एवं अतिथियो के बैठने की जगहो पर एवं कामन एरिया में की जावे।
XXVII. फेस कवर/मास्क/दस्तानो का फेकने की व्यवस्था सही प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
xxVIII. वॉशरूम एरिया की सफाई नियमित एवं गहरी सफाई की जावे, जिससे कि वॉशरूम एरिया कीटाणु रहित बना रहे।
xxix. अतिथियों के ठहरने के कमरो को बार-बार सेनेटाईज किया जावे, एवं उनके छोड़ने के पश्चात अवश्य रूप से किया जावे।
xxx. रसोई घर में स्टाफ को निर्देशित कर सामाजिक दूरी बनाये रखने की सलाह दी जावे एवं रसोई घर को भी नियमित रूप से सेनेटाईज किया जा सके।
xxx. अगर होटल के परिसर में कोई भी सस्पेक्ट या कर्फम केस निकलता है :
a व्यक्ति को ऐसी जगह रखा जाए, या किसी कमरे में रखा जावे, जहा वह दूसरो से अलग हो।
b. फेस कवर /मास्क होटल प्रबंधन दवारा प्रदाय किया जावे, जिससे कि हर समय मुह ढक कर रखा जा सके/व्यक्ति को चिकित्सक की देखरेख में रखा जावे।
c. तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय/क्लीनिक ) पर दिखाया जा सके, या फिर संपर्क किया जा सके।
d. रिस्क का मूल्यांकन पब्लिक हेल्थ अथारिटी (जिला आरआरटी/चिकित्सक) दवारा किस प्रकार से मरीज का इलाज किया जाना है, सुनिश्चित करे, एवं संक्रमण रहित परिसर होटल प्रबंधन दवारा किया जाना सुनिश्चित कराया जावे, अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पोजिटिव प्राप्त हो।
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