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शुक्रवार, 5 मार्च 2021

*बैतूल-मुलताई/8 फर्जी एफडीआर जमा कर 3 डैम का ठेका लेने वाले ठेकेदार को 10 वर्ष की सजा, एक करोड़ रुपए जुर्माना*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल मुलताई


सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया जल संसाधन संभाग के लिपिक धुंधुसिंह रघुवंशी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि, विभाग द्वारा घाटपिपरिया, ब्राह्मणवाड़ा, जुनावानी डैम निर्माण कार्य के लिए और दुनावा डैम के मरम्मत कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें राहुल बिल्डकान के प्रोपाइटर राहुल पिता राजाराम कुशवाह निवासी ग्राम नागलवाड़ी जिला बड़वानी को ठेके की न्यूनतम दर प्रस्तुत करने के चलते तीनों डैम के निर्माण और दुनावा डेम के स्लूस बेलर की मरम्मत कार्य का ठेका दिया था। ठेका स्वीकृत होने के बाद राहुल कुशवाह ने प्रक्रिया के तहत पृथक पृथक कुल 97 लाख रूपए की 8 एफडीआर प्रस्तुत की थी अनुबंध के दौरान राहुल कुशवाह द्वारा प्रस्तुत एफडीआर के सत्यापन के लिए संभाग कार्यालय से भारतीय स्टैंट बैंक शाखा सेंधवा के शाखाप्रबंधक को 18 अप्रेल 2017 को पत्र लिखा। पत्र के जवाब में शाखा प्रबंधक ने 3 मार्च 2018 भेजे पत्र में जानकारी दी कि आठों एफडीआर फर्जी है और सेंधवा शाखा द्वारा जारी नहीं की गई। एफडीआर पर दर्शाई गई खाता संख्या और सीआईएफ संख्या भी गलत है। श्रीरघुवंशी ने राहुल कुशवाह द्वारा कुटरचित एफडीआर जमा कर ठेका प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। पुलिस ने लिपिक की रिपोर्ट पर 8 सितंबर 2018 को आरोपी राहुल कुशवाह निवासी नागलवाड़ी तहसील राजापुर जिला बड़वानी के खिलाफ धारा 420,467,468, 471 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान जल संसाधन संभाग के कार्यपालन यंत्री जीपी सिलावट, एसडीओ, लिपिक सहित अन्य के बयानों के आधार पर आरोपी राहुल कुशवाहा को धारा 420, 467,468 और 471 के अपराध में दोषी ठहराया। और निर्णय में उल्लेखित किया है कि ग्राम घाटपिपरिया, ब्रह्मणवाड़ा और जूनापानी डैम के निर्माण का ठेका प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की कूट रचना कर भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेंधवा की फर्जी एफडीआर तैयार कर प्रस्तुत की है। शासन द्वारा डैमों के निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 21 लाख एक हजार रुपए आरोपी ठेकेदार को प्रदान किए गए थे। जिसमें से आरोपी ठेकेदार ने 1 करोड़ 21 लाख एक हजार रुपए की लागत के निर्माण कार्य किए हैं। शेष राशि 1 करोड़ रूपए का उपयोग स्वयं के लिए किया है। न्यायाधीश ने आरोपी राहुल कुशवाहा को धारा 467 के आरोप में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है । साथ ही धारा 420,468 और 471 के आरोप में दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। तीनों धाराओं में भी पृथक पृथक 25-25 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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