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रविवार, 28 मार्च 2021

*बैतूल जिला/नोटरी के लिए आवेदन आमंत्रित*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अफसर जावेद खान से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय बैतूल सहित मुलताई, शाहपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी, आठनेर, आमला एवं भैंसदेही में रिक्त नोटरी पदोंं पर नियुक्ति की जाना है।
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के निर्देशानुसार मुख्यालय बैतूल में 6, तहसील मुलताई एवं शाहपुर में तीन-तीन, तहसील आमला, आठनेर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली एवं भैंसदेही में दो-दो पदों पर कुल रिक्त 22 नोटरी पदों की पूर्ति हेतु अर्हताकारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
नोटरी नियम 3 के खण्ड के अंतर्गत आवेदकों की अर्हता इस प्रकार है-
क. ऐसे आवेदक जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।
कक. ऐसे आवेदक जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हो तथा कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रहे हो।
कख. ऐसी महिला आवेदक जो कि कम से कम 7 वर्ष से विधि व्यवसाय के रूप में व्यवसाय कर रही हो।
ख. ऐसे आवेदक जो कि केन्द्रीय सकरार के अधीन भारतीय विधिक सेवा के सदस्य रहे हो।

ग. ऐसा आवेदक जो कि कम से कम दस वर्ष के लिए निम्नलिखित रहा हो-
1. न्यायिक सेवा का सदस्य
2. अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण करता हो, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।
3. जज एडवोकेट जनरल के विभाग या सशस्त्र बलों के विधि विभाग में कोई पद धारण करता हो।
नोटरी नियम 4 के अंतर्गत
इच्छुक अर्हताकारी आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप-1 नोटरी नियम 4 (दो) के अंतर्गत प्रस्तुत करेगा।
नोटरी नियम 3 के खण्ड ‘क’ एवं ‘ग’ के अंतर्गत- प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। अभ्यावेदन के साथ अभिभाषकीय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि अभिभाषक संघ द्वारा जारी किया जाएगा, संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग आवेदक यदि नोटरी नियम 3 (क) (कक) के अंतर्गत विधि व्यवसाय के रूप में अनुभव से छूट चाहते हैं तब राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे, साथ ही स्टेट बार काउंसिल मप्र द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
नोटरी नियम 4 के खण्ड ‘3’ के अंतर्गत- नोटरी नियम 3 के खण्ड ‘क’ में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा-
क. मजिस्ट्रेट
ख. राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक
ग. कोई व्यापारी और
घ. ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी जिसमें कि आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

नोटरी के पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता अपने अभ्यावेदन अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला के पास जमा कराएंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष द्वारा आवेदन प्राप्त कर आवंटित पदों के अनुसार तहसीलवार पृथक-पृथक आवेदन दो प्रतियों में जिला एवं सत्र न्यायालय को 27 अप्रैल 2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। नियत दिनांक के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
तहसील शाहपुर, आठनेर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली में व्यवसाय करने वाले इच्छुक अधिवक्ता संबंधित तहसील के तहसीलदार के पास अभ्यावेदन समस्त अर्हताएं संबंधी दस्तावेज संलग्न कर दो प्रतियों में 27 अप्रैल 2021 तक प्रेषित करेंगे। नियत दिनांक के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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