ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। मामले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बतायाकि वर्ष 2019 में सौतेले पिता द्वारा पत्नि को हाट बाजार भेजकर इस दौरान दो वर्षीय सौतेले पुत्र को गला घोटकर बेहोशी की हालत में कुंए में फेंक दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में साईखेड़ा पुलिस ने सुष्मा बाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। फरियादी सुषमाबाई ने ग्राम जूनापानी निवासी प्रयाग राव आहके के साथ दुसरी शादी कर ली थी और अपने दो वर्षीय पुत्र राजा को भी अपने साथ रख लिया था। 24 जून 2019 को पति के कहने पर सुषमा बाई साईं खेड़ा में बाजार चली गई थी। शाम 4.30 बजे घर लौटी तो पुत्र राजा अचेत अवस्था में खटिया पर पड़ा दिखा । पति प्रयाग राव ने कहा कि राजा मर गया है तो सुषमा बाई ग्राम के कोटवार दिनेश को सूचना देने गई। कोटवार ने रात हो जाने के कारण दूसरे दिन सुबह साईं खेड़ा पुलिस थाना में सूचना देने के लिए जाने की बात कही। सुषमा बाई घर लौटी तो प्रयाग राव ने बताया कि राजा को दफना दिया है। अगले दिन सुषमा सुबह मायके चली गई। 25 जून को ग्रामीण कांतिबाई ने कोटवार दिनेश को बताया किसान धनाराम आहके के खेत के कुएं में राजा का शव पड़ा हुआ है। कोटवार दिनेश ने सुषमा बाई के मायके में फोन कर राजा का शव कुएं में पड़ा होने की जानकारी दी तो सुषमा उसकी मां और भाई राम किशन के साथ जूनापानी आई और साईंखेड़ा थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद साईंखेड़ा पुलिस ने मामले की विवेचना की। विवेचना में यह खुलासा हुआ कि सौतेले पिता प्रयाग राव ने मासूम राजा को बेहोशी की हालत में कुएं में ले जाकर फेंक दिया था। जिसके चलते पानी में डूबने से राजा की मौत हो गई थी। विवेचना उपरांत साईंखेड़ा पुलिस ने आरोपी प्रयागराव पिता उमराव आहके 32 साल निवासी ग्राम जूनापानी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने सुनवाई उपरांत आरोपी प्रयाग राव आहके को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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