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शनिवार, 28 अगस्त 2021

नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल
बैतूल, 28 अगस्त 2021
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अंतर्गत विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा छूट दी जाएगी।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन एवं लिटेगेशन स्तर पर छूट दी जा रही है।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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