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रविवार, 7 मार्च 2021

*मुलताई में शिक्षा विभाग में पदस्थ कर्मचारी की कोरोना से मौत*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई
जिले में अब तक 79 की कोरोना से मौत
अब तक 3836 हो चुके कोरोना पोसेटि


कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस जहां कोरोना को लेकर बेहद संवेदनशील दिख रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमा उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेरने को आमादा नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया । इसमें एक शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागपुर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर न केवल कोरोना पीड़ित हो गया बल्कि उसकी मौत तक हो गई, लेकिन तब तक विभाग को भनक तक नहीं थी । मौत के बाद विभाग तब जागा जब कलेक्टर ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया।

जानकारी के अनुसार मुलताई निवासी और शिक्षा विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी नागपुर में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को गया था । वहां 4 दिन रहने के बाद 23 फरवरी को वह वापस लौटा। अगले दिन 24 फरवरी से उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को ऑफिस पहुंचने के बाद उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वह घर जा रहा है । इसी कर्मचारी की 6 मार्च को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर जिला अस्पताल के डीसीएचसी में मौत हो गई । यह भी पता चला है कि मौत के 1 घंटे पहले ही उसका कोरोना सैंपल लिया गया था एंटीजन टेस्ट में वह पॉजिटिव आया था। सूत्र बताते हैं कि जब यह मरीज जिला अस्पताल आया था, तो इसे मेडिकल वार्ड में भिजवाया गया था वहां से डॉ. ओपी माहोर ने उसकी हालत गंभीर होने पर कोरोना सैंपल कराने की सलाह दी थी कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकोप को फैलते देख कर काफी पहले ही आदेश कर दिए थे कि महाराष्ट्र से लौटने वाले को 10 दिन क्वारेंटाइन रहना होगा। जांच चौकियों पर ऐसे लोगों की जानकारी संकलित कर संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था भी बनाई गई थी। संदिग्ध मरीजों की जानकारी सभी निजी चिकित्सकों को भी बीएमओ को उपलब्ध कराना है। इस मामले में यही देखा जा रहा है कि इनमें से किसी भी निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है।

अपने विभाग के कर्मचारी के प्रति शिक्षा विभाग भी कितना गंभीर है, वह इस मामले से आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि उनके यहां का कर्मचारी महाराष्ट्र जा रहा है और वापस आने के बाद कार्यालय भी आना शुरू कर देता है। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने के बावजूद विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना उचित नहीं समझा । ऐसा करके पूरे स्टाफ को जोखिम में डालने का कार्य भी किया गया। यह मामला सामने आने पर कलेक्टर श्री बैंस ने स्वास्थ्य विभाग की

बैठक में नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिला पंचायत सीईओ मामले की जांच के निर्देश दिए। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी का कहना है कि कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि तथ्यों का विशेषण करें। इस पर सीएमएचओ डॉ. डब्ल्यूए नागले को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में कहां चूक हुई है, इसका तथ्यात्मक विशेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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मुलताई/पिता ने गलाघोटकर सौतेले बेटे को कुए में फेंका था, आजीवन कारावास की सजा

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। मामले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बतायाकि वर्ष 2019 में सौतेले पिता द्वारा पत्नि को हाट बाजार भेजकर इस दौरान दो वर्षीय सौतेले पुत्र को गला घोटकर बेहोशी की हालत में कुंए में फेंक दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में साईखेड़ा पुलिस ने सुष्मा बाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। फरियादी सुषमाबाई ने ग्राम जूनापानी निवासी प्रयाग राव आहके के साथ दुसरी शादी कर ली थी और अपने दो वर्षीय पुत्र राजा को भी अपने साथ रख लिया था। 24 जून 2019 को पति के कहने पर सुषमा बाई साईं खेड़ा में बाजार चली गई थी। शाम 4.30 बजे घर लौटी तो पुत्र राजा अचेत अवस्था में खटिया पर पड़ा दिखा । पति प्रयाग राव ने कहा कि राजा मर गया है तो सुषमा बाई ग्राम के कोटवार दिनेश को सूचना देने गई। कोटवार ने रात हो जाने के कारण दूसरे दिन सुबह साईं खेड़ा पुलिस थाना में सूचना देने के लिए जाने की बात कही। सुषमा बाई घर लौटी तो प्रयाग राव ने बताया कि राजा को दफना दिया है। अगले दिन सुषमा सुबह मायके चली गई। 25 जून को ग्रामीण कांतिबाई ने कोटवार दिनेश को बताया किसान धनाराम आहके के खेत के कुएं में राजा का शव पड़ा हुआ है। कोटवार दिनेश ने सुषमा बाई के मायके में फोन कर राजा का शव कुएं में पड़ा होने की जानकारी दी तो सुषमा उसकी मां और भाई राम किशन के साथ जूनापानी आई और साईंखेड़ा थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद साईंखेड़ा पुलिस ने मामले की विवेचना की। विवेचना में यह खुलासा हुआ कि सौतेले पिता प्रयाग राव ने मासूम राजा को बेहोशी की हालत में कुएं में ले जाकर फेंक दिया था। जिसके चलते पानी में डूबने से राजा की मौत हो गई थी। विवेचना उपरांत साईंखेड़ा पुलिस ने आरोपी प्रयागराव पिता उमराव आहके 32 साल निवासी ग्राम जूनापानी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने सुनवाई उपरांत आरोपी प्रयाग राव आहके को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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