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सोमवार, 18 अक्टूबर 2021

अवैध कॉलोनी के सम्बन्ध में जानकारी

प्रबंधन में ली गई कॉलोनियों के प्रबंधन के मामलों में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अधिकृत
बैतूल, 18 अक्टूबर 2021
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 15 (4) के तहत जिले के समस्त नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रबंधन में ली गई कॉलोनियों की सम्पत्ति के उचित प्रबंधन, सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को अधिकृत किया है।
इस आदेश के तहत अनुविभागीय राजस्व अधिकारी प्रबंधन में ली गई कॉलोनियों के मामलों में जहां कहीं भी आवश्यक हो उसका किराया एवं अन्य लाभ वसूल करने के लिए तथा संपत्ति के प्रबंधन, सुरक्षा व परिरक्षण हेतु कोई वाद या अभियोजन या अन्य वैध कार्रवाई संस्थित करने और उसका प्रतिवाद करने के लिए भी अधिकृत होंगे।

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