ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल
दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये संचालित प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर और पोस्ट मेट्रिक तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर 2022 है। सभी छात्रवृत्तियों के लिये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिये प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति में अभिभावक की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर छात्रावासियों के लिये 500 रूपये प्रतिमाह और छात्रावासियों के लिये 800 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रतिवर्ष 1000 रूपये पुस्तक अनुदान और 2 से 4 हजार रूपये तक दिव्यांगता भत्ता दिया जाएगा।
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के छात्र-छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय भी ढ़ाई लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये रख-रखाव भत्ते की दरें भी अलग-अलग हैं। छात्रावासियों के लिये 900 से 1600 रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 550 से 750 रूपये प्रतिमाह सहित ट्यूशन शुल्क अधिकतम डेढ़ लाख रूपये, पुस्तक भत्ता 1500 रूपये और दिव्यांगता भत्ता 2 हजार से 4 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में उत्कृष्टता के 240 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा दिव्यांग छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। छात्रावासियों के लिये 3 हजार रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 1500 रूपये मासिक रख-रखाव भत्ता, 2 हजार रूपये प्रतिमाह दिव्यांगता भत्ता, 5 हजार रूपये प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान और 2 लाख रूपये प्रति वर्ष ट्यूशन फीस देय होगी। राज्य स्तर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इन छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिये केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in और विभागीय वेबसाइट www.socialjustice.mp.gov.in प्राप्त की जा सकती है।
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