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मंगलवार, 22 नवंबर 2022

बिना परमिट के ऑटो होने जप्त, सुविधा के लिए अलग विंडो बनाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल


 दिनांक 21.11.2022 को बैतूल पुलिस अधीक्षक  के मार्गदर्शन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपूर व्दारा बिना परमिट की ऑटो को जप्त कर कार्यवाही के आदेश दिये गये है। जो थाना प्रभारी यातायात एवं परिवहन अधिकारियों की उपस्थिती में कंट्रोल रूम बैतूल में ऑटो यूनियन के सदस्यों की मीटिंग लेकर सभी ऑटो चालको को 02 दिवस में अपने- अपने ऑटो के परमिट करवाने हेतु निर्देश दिये गये तथा इस हेतु परिवहन अधिकारी व्दारा ऑटो मालिको की सुविधा के लिये पृथक से एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। जिसमें बैतूल जिले के सभी ऑटो चालक आसानी से परमिट के लिये आवेदन कर सकते है। यदि 02 दिवस में ऑटो मालिक व्दारा परमिट ली जाने की कार्यवाही नही की जाती है तो ऐसे ऑटो के विरुद्ध यातायात एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऑटो जप्ती की कार्यवाही की जावेगी ।
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