ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
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सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन ने एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास चिचोली की अधीक्षक/ सहायक शिक्षक श्रीमती मीरा इवने को छात्रावास की छात्राओं के अस्वस्थ होने पर तत्काल उचित उपचार कराने की कार्यवाही में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं करने, गुणवत्तापूर्ण एवं रुचिकर भोजन प्रदाय नहीं करने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करने, मीनू अनुसार भोजन नहीं देने एवं मुख्यालय पर निवास नहीं करने आदि अनियमितताओं के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहपुर नियत किया गया है।
छात्रावास संचालन को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास भीमपुर की अधीक्षक/प्राथमिक शिक्षक सुश्री सरिता चौहान को अन्य आदेश पर्यंत एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास चिचोली के अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।
इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित सीनियर शासकीय कर्मचारी कन्या छात्रावास के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास संचालन में अनियमितता पाए जाने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती जैन ने छात्रावास अधीक्षक श्रीमती लीलावती मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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