ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई
मुलताई।मुलताई नगर में 27 सिंतबर 2020 को रात में एक पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता का पति गाड़ी लेकर भोपाल गया था।इस दौरान जयप्रकाश पिता मनोहर सूर्यवंशी निवासी पौनी उसके घर पर उधार लिए 9 हजार रुपए वापस करने आया गया। पीड़िता ने दरवाजा खोला तोजयप्रकाश ने उसे धक्का देकर घर के अंदर कर दिया। इसके बाद डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी और भाग गया।पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने जयप्रकाश सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 450, 376, 506 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी जयप्रकाश दुष्कर्म करने के लिए दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास और 8 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 450 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
----------------------------------------------------------------------------------------------
प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7999563818 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें|
लगातार खबरे पाने के लिए ग्रामीण मीडिया की facebook ग्रुप से जुड़े साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एण्ड सबस्क्राइब करे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें