ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई
ड्रीम लैंड सिटी कालोनाईजर द्वारा कालोनी का बिना आंतिरक विकास किए भूखंड विक्रय कर, भूखंड क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लागों पर अपराध दर्ज
मुलताई। नगर के भगतिसंह वार्ड में बैतूल रोड पर खसरा नंबर 3/1 से 3/12 रकबा 9.712 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 5/1, 5/2 रकबा 0.121 हेक्टेयर, खसरा नंबर 6/1 से 6/12 रकबा 10.117 हेक्टेयर कुल रकबा 19.950 हेक्टेयर भूमि पर ड्रीम लैंड सिटी पर कालोनी विकसित की जा रही हैं। कालोनी निर्माण के कार्यों में कालोनाइजर द्वारा विकास कार्यों में गंभीर अनियमिताएं करते कालोनी वासियों को मुलभूत सुविधाएं प्रदान न करते हुए भूखंड विक्रय कर धोखाधड़ी करने के मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल के जांच के बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा नगर पालिका सीएमओ आरके इवनाती की रिपोर्ट पर कालोनाइजर बाबा रामदेव वारको डेवलपर्स यवतमाल के संजय पिता रमेश्चंद बजाज, आनंद पिता रमेश्चंद मोर, विक्रम सिंह पिता अर्जुनसिंद दालवाला, अतुल पिता सुरेशराव मांगुलकर, राजेश पिता रामस्वरूप गुप्ता एवं हरिकिशन पिता विट्ठलदास चांडक निवासी आर्वी जिला वर्धा, गणेश पिता विट्ठलदास चांडक निवासी वर्धा के खिलाफ धारा 420, 120 बी भादवि के तहत केस दर्ज किया हैं।
क्या है मामला
ड्रीम लैंड सिटी के उक्त कालोनाइजर द्वारा नगर में बैतूल रोड पर उक्त भूमि में आवासीय कालोनी का निर्माण कर भूखंड विक्रय किए गए हैं। कालोनाइजर द्वारा उक्त भूमि पर भूखंड खरीददारों को मुलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराया जाना था, लेकिन कालोनाइजर द्वारा रहवासियों को मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके चलते इस संबंध में कालोनी के रहवासी हरीराम नागले, विजय सावरकर सहित अन्य रहवासियों द्वारा कलेक्टर सहित विधायक एवं वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी। वहीं इस मामले में विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा भी कलेक्टर को शिकायत कर मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिस पर कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर मार्गदर्शन में जांच दल गठित किया गया था उक्त जांच दल में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री आरएल सेकवार, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रीति पटेल, डूडा के परियोजना अधिकारी ओमपाल सिंग भदौरिया, नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल के सहायक संचालक विनोद कुमार परस्ते द्वारा अपर कलेक्टर राजू नंदन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जांच कर कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपा गया। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि कालोनाइजर द्वारा 2008-09 से कालोनी का विकास किया जा रहा था जो कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ। पेयजल व्यवस्था हेतू असफल कुए एवं पानी की टंकी का निर्माण किया गया हैं, जल प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं हैं वहीं गंदे की नाली सीवरेज व्यवस्था का निर्माण किया जाना था। जनसुविधा के अनुपात में सीवर लाइन का निर्माण नगण्य एवं गुणवत्ता विहीन किया गया हैं। आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य अत्यंत गुणवत्ता विहीन किया गया है, वहीं कालोनाइजर द्वारा कालोनी के मध्य स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 0.134 हेक्टेयर भूमि का उपयोग भूखंड एवं सड़क बनाने में किया गया हैं। इस प्रकार इस कार्य से टीएनसीपी के स्वीकृत नक्शे में छेड़छाड़ कर नक्शा बदलने की भी कार्यवाही की गई। तत्कालीन पटवारी, आरआई एवं तहसीलदार की मदद से काल्पनिक खसरा नंबर 3/13 का निर्माण कर 88.44 लाख रूपये की शासकीय भूमि षड़यंत्र पूर्वक विक्रय कर दी गई हैं। कालोनी के अंदर शिव मंदिर वाली पहाडी से 19 हजार घन मीटर अवैध मुरूम का उत्खनन कर 55 लाख रूपये की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाई गई है। पूर्व निर्मित रक्षा देव बाबा का भूखंड क्रमांक 673 क्षेत्रफल 2403 वर्गफुट खाली बताकर धोखाधड़ी कर विक्रय किया गया है। नियमों के विपरीत जाकर कालोनाइजर को 50 एवं 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने का झूठा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भूखंड निर्मित किया गया है। शिकायत का अध्ययन कर कालोनी से संबंधित आवश्यक रिकार्ड प्राप्त किए गए एवं 28 जून 2024, 29 जून 2024 8 अगस्त 2024 को कालोनी का स्थल निरीक्षण कर पंचनामा, फोटोग्राफस, सीमांकन कर आवश्यक जांच की गई। इस मामले में जांच के बाद पाया गया कि कालोनाइजर द्वारा कालोनी निर्माण में शासन द्वारा विभिन्न नियमों, अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है जिसके चलते मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुलताई की शिकयत पर पुलिस द्वारा उक्त कालोनाइजरों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं जांच अनुसार कालोनाइजर के शेष भूखंड के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने, कालोनाइजर के शेष आवासीय भूखंडों और कालोनाइजर की अन्य स्थानों पर स्थित चल अचल संपत्तियों को कब्जे में लेकर उनका नीलामी के माध्यम से निर्वतन कर कालोनी का शेष विकास कार्य पूर्ण करवाना, शासकीय भूमि पर विकसित भूखंड क्षेत्रों को डिसमेटल कर क्रेताओं के माध्यम से शासकीय भूमि शासन को सरेंडर कराना एवं क्रेताओं के माध्यम से भी कालोनाइजर के विरूध्द धोखाधड़ी का प्रकरण करवाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
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