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शुक्रवार, 7 जून 2024

बैतूल ज़िला-शासकीय शालाओं में 56 विद्यार्थी ने किया नीट क्वालिफाईड

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल 

शिक्षकों का परिश्रम और विद्यार्थियों का प्रयास, मतलब सफलता


बैतूल 05 जून 2024
बैतूल की शासकीय शालाओं में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन के मार्गदर्शन में किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि नीट परीक्षा में जिले के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत 56 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.अनिल कुशवाहा ने बताया कि शासकीय शालाओं से शिक्षा विभागीय चार विकासखंडों के 43 एवं आ.जा.क विभागीय विकासखंडों की शालाओं से 14 इस प्रकार कुल 57 विद्यार्थियों के नीट परीक्षा में क्वालीफाई हुए है। जिले में नीट की तैयारी के साथ-साथ इन छात्र-छात्राओं को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए समुचित मार्गदर्शन विभागीय शिक्षकों प्राचार्यों एवं अधिकारियों के द्वारा सतत रूप से प्रदान किए जाने की का कार्य सतत संचालित है। जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी गई।
गौरतलब है कि शिक्षकों द्वारा पूरे वर्ष शाला समय में एवं अतिरिक्त समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ नीट परीक्षा की तैयारी भी कराई गई एवं परीक्षा के तत्काल बाद सभी चारों विकासखण्ड मुख्यालयों में कोचिंग प्रारम्भ की गई। नीट 2024 के परिणाम आने पर जिले की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को नियमित कक्षाओं के लिए कराई गई निशुल्क कोचिंग एवं गत वर्ष से जिले में इस दिशा में किए गए प्रयास और इन प्रयासों के फलस्वरूप निर्मित शैक्षिक परिवेश के सुखद परिणाम देखने को मिले। 
डॉ.कुशवाह ने बताया कि विकासखंड मुख्यालय पर विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग आरंभ की गई। शासकीय शिक्षकों द्वारा इन कक्षाओं के माध्यम से कराए गए अध्यापन और विशेष तैयारी के फलस्वरूप 43 बच्चे सफल घोषित हुए हैं। बच्चों के प्राप्तांक एवं मेरिट की स्थिति के अनुसार लगभग चार से पांच छात्र-छात्राओं को शासकीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना संभावित है। डेंटल एवं अन्य कोर्सेस में महाविद्यालयों में अन्य बच्चों को भी प्रवेश मिलना संभावित है। 
अशासकीय महाविद्यालय में ली जाने वाली फीस को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों का प्रवेश छात्रवृत्ति एवं अन्य संसाधनों के आधार पर किए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों, प्राचार्य के द्वारा सतत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवल कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने की संस्था न होकर बच्चों को इन शालाओं के विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए उनकी मंजिलों को प्राप्त करने का रास्ता बनाया जाए। 

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बड़ी खबर : बैतूल ज़िला, 137 करोड़ का अर्थदंड व 1.25 करोड़ की पोकलैंड और जेसीबी राजसात

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल

बैतूल अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध 137 करोड़ का अर्थदंड व 1.25 करोड़ की पोकलैंड और जेसीबी राजसात
मुख्यमंत्री द्वारा रेत माफियाओं के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई
बैतूल 06 जून 2024


अवैध रेत उत्खनन के चार प्रकरणों में बैतूल एडीएम न्यायालय द्वारा एक अरब 37 करोड़ के अर्थदंड की शस्ति से दंडित किया गया है। इसके अलावा एक करोड़ 25 लाख की 2 पोकलैंड और एक जेसीबी को भी राजसात करने के निर्देश दिए गए है। न्यायालय के निर्देशानुसार यदि 7 दिन में यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो रेत माफियाओं की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूल की जाएगी। कार्रवाई में खनिज विभाग द्वारा अंकुर राठौर, अरशद कुरैशी, साबू, महेन्द्र धाकड़, दीपेश पटेल, रवीन्द्र चौहान एवं मो.इलियास के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा 14 व 15 मई 2024 की रात्रि अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश के अनुक्रम में रेत माफियाओं के विरूद्ध अवैध उत्खनन एवं शासकीय संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने पुलिस बल एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई थी। 
4 प्रकरणों में 7 अपराधी
एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा 4 प्रकरणों में 7 व्यक्तियों के खिलाफ एक अरब 38 करोड़ 21 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए गए है। सात दिन में इनके द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति की कुर्की से शेष राशि की वसूली की जाएगी।
शाहपुर निवासी अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी के विरुद्ध ग्राम गुरगुंदा में एक और डेन्डूपुरा में 2 प्रकरण दर्ज किए गए है। इनमें गुरगुंदा में 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार मूल्य की 70808 घनमीटर रेत उत्खनन एवं 60 लाख रुपए की पोकलैंड राजसात के निर्देश दिए गए है।
ग्राम डेंडूपुरा में 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार की 110, 610 घन मीटर उत्खनित रेत एवं 25 लाख की जेसीबी राजसात के निर्देश दिए गए है। एक अन्य तीसरे प्रकरण में डेन्डूपुरा में ही अंकुर उर्फ रिंकू राठौर, अरशद कुरैशी एवं डेंडू पुरा निवासी साबू के विरुद्ध 52 लाख 50 हजार रुपए की 700 घनमीटर रेत उत्खनित करने, चौथे प्रकरण में धासईमाल में मांडवी निवासी महेन्द्र धाकड़, भोपाल निवासी दीपेश पटेल और रविंद्र चौहान तथा सारणी निवासी मो.इलियास के विरूद्ध 18 लाख 90 हजार की  952 घन मीटर रेत उत्खनन एवं 40 लाख रुपए की पोकलैंड राजसात के निर्देश दिए है। 
खनिज अधिकारी श्री मनीष पालेवार ने बताया कि तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में प्राथमिकी अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत अपराध भी दर्ज करवाया गया है। चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खनिज नियमों के तहत शास्ति आरोपित करना और प्राथमिकी (एफआईआर) में दर्ज श्रेणी के अपराध के सक्षम न्यायालय में सुनवाई करना दोनों अलग-अलग प्रक्रिया व अधिकारिता है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में शास्ति आरोपित करने से पुलिस की जांच या अन्य न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। 

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