कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए गाइडलाइन की जारी
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के तहत स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला मूल्यांकन समिति बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अधिसूचना क्रमांक 535/जि.पं./गाइडलाइन/2025 के तहत इसे लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के तहत किया गया है। इसके तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
निर्माण दरें यथावत रहेंगी
आवासीय आरसीसी निर्माण की दरें वर्ष 2024-25 के समान रहेंगी। आरबीसी, टिन शेड, कच्चा कवेलू जैसे निर्माण कार्यों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भूमि, भवन और अन्य स्थावर संपत्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के हितों का मूल्य निर्धारण किया गया है। जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संपत्तियों के संव्यवहारों के आधार पर नए मूल्य तय किए गए हैं। यह गाइडलाइन 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसे आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpigr.gov.in पर देखा जा सकता है।
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