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गुरुवार, 31 अगस्त 2017

अब ग्राम सभा में तय होंगे अविवादित बटवारे,नामंतरण,फौती के प्रकरण

अब ग्राम सभा में तय होंगे अविवादित बटवारे,नामंतरण,फौती के प्रकरण 
०४ से ०८ सितम्बर को होगी हर ग्राम में विशेष  अनुविभागीय राजस्व राजेश शाह 


मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार ग्राम सभा में बी १ वाचन ,फौती,नामंतरण ,बटवारा के निराकण नियमानुसार होंगे। आज कामथ ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में मुलताई और प्रभात पट्टन के सरपंच,सचिव और पटवारिओ को अनुविभागीय अधिकारी मुलताई ने एक दिवसी प्रशिक्षण दिया। 
  सविधान के अनुच्छेद ४० की मूल भावना और वर्ष १९९३ के ७३ वे संशोधन और ११ वी अनुसूची का अब धीरे धीरे क्रियान्वन नजर आने लगा है। तहसील के अधिकार अब ग्राम सभा के पास आ रहे है। 
आम ग्राम वासिओ को राहत मिलेगी। ग्राम सभा को मजबूती। 

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