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शुक्रवार, 6 अक्तूबर 2017

पटाखा लाइसेंस हेतु 10 अक्टूबर तक दिए जा सकते हैं आवेदन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर




अपर जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा दीपावली पर्व हेतु विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत (आतिशबाजी एवं पटाखा भण्डारण एवं विक्रय) फार्म एलई-5 में अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक समस्त आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन 10 अक्टूबर 2017 तक कार्यालयीन दिवस में सायं 5.30 बजे तक अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर बैतूल को प्रस्तुत कर सकते हैं। 
उक्त अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक समस्त आवेदकगणों से कहा गया है कि निर्धारित तिथि के पूर्व अपने आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् फार्म एलई-5 में अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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