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शुक्रवार, 6 अक्तूबर 2017

मुख्यमंत्री भावांतर योजना खरीफ वर्ष 2017 के संबंध में

ग्रामीण मीडिया सेण्टर



उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री केएस खतेडिय़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भावांतर योजनांतर्गत खरीफ 2017 के लिए अधिसूचित कृषि उपज मंडी में किसान द्वारा विक्रय किए जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल विक्रय दर की अवधि 16 अक्टूबर 2017 से 15 दिसंबर 2017 तक की अंतर की राशि किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान द्वारा 11 सितंबर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक पंजीयन मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल पर जिले के 75 गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर ही नि:शुल्क कराया जा सकेगा। पंजीयन उपरांत प्र्राप्त रसीद फसल को मंडी में बेचते समय साथ लाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीयन के समय किसान के द्वारा स्वयं का आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी क्रमांक, बैंक खाता का क्रमांक तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा। यह योजना सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उर्द एवं अरहर की फसल पर लागू होगी।
मुख्यमंत्री भावांतर योजना के तहत उक्त फसलों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिसमें सोयाबीन 3050 रूपए, मूंगफली 4450 रूपए, तिल 5300 रूपए, उड़द 5400 रूपए, मूंग 5575 रूपए, अरहर 5450 रूपए एवं मक्का 1425 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।

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