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मंगलवार, 28 नवंबर 2017

महिला से छेड़छाड़ करनेवाले को 3 साल 2 माह व 12 दिन की जेल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई 

सांईखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2014 को सुबह 11 बजे 25 वर्षीय महिला का पति स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पंचायत भवन गया था। पत्नी खेत पर काम करने गई थी। खेत में काम करने के दौरान आरोपी गणेश पिता बोंद्रया दवंडे पहुंचा। महिला को अकेला देखकर छेड़छाड़ कर उसे जमीन पर गिरा दिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने उसे धक्का दिया और खेत से भाग गई। रास्ते में उसका पति मिला तो घटना की जानकारी दी। पति के साथ सांईखेड़ा थाना पहुंचकर गणेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गणेश के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश तोमर ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत गणेश को 3 साल 2 माह 12 दिन के सश्रम कारावास से दंडित किया।

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