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मंगलवार, 28 नवंबर 2017

डब्ल्यूसीएल कर्मी को लूटनेवाले को तीन साल की कैद

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 


पाथाखेड़ा के डब्ल्यूसीएल कर्मी के साथ लूट करन वाल  तीन  आरोपियों में स एक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने  3 साल  के सश्रम कारावास सेदडिं त किया। इस प्रकरण में शामिल दो आरोपी अभी फरार है। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी न बताया तो  रणवाड़ा निवासी रामलाल नगपुरे पाथाखेड़ा में डब्ल्यूसीएल कर्मी है। 24 मई 2008 को रामलाल पत्नी कौशल्या के साथ बाइक स गांव से  पाथाखेड़ा जा रहा था। रास्ते में भूमका देव के आग बाइक लेकेर खड़े तीन युवकों ने रामदयाल की बाइक को रोका। रामदयाल से  बीड  मांगी और छुरी निकालकर धमकाने लग। े रामदयाल के पर्स स 1100 े रुपए और पत्नी के गल से मंगलसू े त्र निकालकर फरार हो गए। पुलिस ने दशरू को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसन अपन े सा े थी पप्पूपिता भैयालाल निवासी बाकुड़ थाना सारनी और दिनश उ े र्फ विजय पिता ईश्वर निवासी खपराढाना के साथ घटना को अंजाम देना की बात स्वीकार की। न्यायाधीश एमएस तोमर नेदशरू उर्फ दशरथ पिता हजारी इवन को े दोषी ठहरात हुए े तीन साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड सेदडिं त किया। आरोपी पप्पू और दिनश फे रार हैं।

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