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गुरुवार, 18 जनवरी 2018

छ: प्रकरणों में 20 लाख 54 हजार से अधिक की वसूली के आदेश पारित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| राजेंद्र भार्गव www.graminmedia.com



जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन बैतूल  की अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत जिले के छ: प्रकरणों में 20 लाख 54 हजार 15 रूपए की वसूली सरपंच/सचिव से किए जाने के अंतिम आदेश पारित किए हैं एवं बकायादार सरपंचों को 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम निर्माण समिति या ग्राम विकास समिति के सदस्य होने के लिए निरर्हित किया है।

जिन छ: प्रकरणों में वसूली के आदेश पारित किए गए हैं उनमें जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ग्राम पंचायत मासोद की तत्कालीन सरपंच श्रीमती शीतल उमेश बामने एवं तत्कालीन सचिव श्री रामकिशोर पंडोले, श्री लखन बोरबन एवं श्री पन्नालाल बिसोने से पांच लाख 99 हजार 662 रूपए, जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत अम्बाड़ा की तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुगाय कास्दे एवं तत्कालीन सचिव श्री विजयेन्द्र मानेकर से दो प्रकरणों में क्रमश: 6 लाख एक हजार 511 रूपए व 2 लाख 31 हजार 284 रूपए, ग्राम पंचायत पाण्ढुर्ना के तत्कालीन सरपंच श्री सुखदेव माकोड़े एवं सचिव श्री मूकचंद मर्सकोले से दो प्रकरणों में क्रमश: एक लाख 13 हजार 646 रूपए एवं एक लाख 11 हजार 428 रूपए, ग्राम पंचायत कावला की तत्कालीन सरपंच श्रीमती ललिता मौसिक एवं तत्कालीन सचिव श्री ज्ञानराव मौसिक से 3 लाख 96 हजार 484 रूपए की राशि शामिल है।

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