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बुधवार, 7 फ़रवरी 2018

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 3 वर्ष का कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई


तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने छात्रा से छेड़छाड़ करने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार कक्षा दसवी में अययनरत छात्रा 21 सितंबर 2016 को कोचिंग जा रही थी उसी दौरान विजय पिता बेनी नारे रास्ते में मिला और जबरन बाइक पर बैठाकर छावल के मंदिर ले गया जहा विजय ने छात्रा के साथ विवाह कर लिया। विवाह की जानकारी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के बाद विजय ने छात्रा को घर के पास लाकर छोड़ दिया। 8 मार्च 2017 को शाम पाच बजे छात्रा कोचिंग क्लास जा रही थी तो विजय ने उसे झोपउ़ी में ले जाकर बंधक बना कर रखा छात्रा के परिजनों को जानकारी मिलने पर विजय ने छात्रा को छोड दिया। 14 मार्च 2017 को विजय ने छात्रा के घर पर पहुच कर छेड़छाड़ की और छात्रा की मा चाची के सामने छात्रा से विवाह करने की बात कहकर भाग गया। छात्रा की रिर्पोट पर पुलिस ने आरोपी विजय नारे के खिलाफ अपहरण करने,छेड़छाड़ करने सहित पास्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश कृष्णदास महार ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी विजय नारे को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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