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गुरुवार, 1 मार्च 2018

नाले पर कपड़े धो रही नाबालिग से की थी छेड़छाड़, 3 साल कैद

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल 

नाले पर कपड़े धोने गई एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान ने बताया 2 अप्रैल 2017 को नाबालिग पीड़िता मूढ़ा गांव में नाले पर नहाने और कपड़े धोने गई थी। तभी आरोपी प्रमोद कुमार उइके वहां आया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगा। वह पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पानी में ले जाने लगा। पीड़िता आरोपी को धक्का देकर भागकर अपने घर चली गई और परिजनों की मदद से थाना बीजादेही में एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी प्रतिभा साठवणे ने इस प्रकरण में निर्णय सुनाया। आरोपी प्रमोद उइके को 3 साल के कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान ने अभियोजन का संचालन किया। वरिष्ठ एडीपीओ वंदना शिवहरे ने सहयोग किया।

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