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गुरुवार, 16 नवंबर 2017

देर रात मृत शव को रखकर परिवारजन कर रहे इन्साफ की मांग

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (राजेंद्र भार्गव)     

दुर्घटना में मृत वाहन चालक परिवार शव  को कम्पनी के कैम्प के सामने रख प्रदर्शन रहे है|


 ग्राम चिल्हाटी के पास रेलवे की तीसरी लाइन बनाने का काम चालु है। आज दिनाक 16/११/२०१७ को कंपनी ड्राइवर राजेश बोबडे उर्फ़ लल्लू बोबडे उम्र ३२ वर्ष कंपनी के लिए काम कर रहा था जिसके दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसकी मौत हो गई| ऐसे में अब मृतक के परिवार वाले कंपनी के कैंप के सामने मृतक का शव रख कर मुआवजे की मांग कर रहे है जबकि दूसरी और कंपनी ISC  के अधिकारी ने सुचना प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया है|  

क्या है पूरा मामला -
चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक के किनारे सीमेंट की बोरियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रैक्टर-ट्राली के पलटने से ड्राइवर दब गया था। जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चिचंडा रेलवे स्टेशन से तिगांव रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की तीसरी लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। पुणे (महाराष्ट्र) की निजी कंपनी चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास पुल-पुलियाओं का निर्माण कार्य कर रही है। निर्माण स्थल पर सीमेंट सहित अन्य सामग्री ट्रैक्टर- ट्रॉली से पहुंचाई जा रही है। दोपहर में ग्राम चिल्हाटी निवासी राजेश बोवाड़े (27) ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर सीमेंट की बोरियां निर्माण स्थल पर ले जा रहा था। रास्तेमें चढ़ाई चढ़ते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। जिससे ड्राइवर नीचे गिरकर दब गया। जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को सीधा कर राजेश को बाहर निकाला। 
कंपनी के कार्यालय केसामने शव रखकर परिजन प्रदर्शन करतेहुए। मुआवजे की मांग: शव रख परिजनों ने किया प्रदर्शन रेलवेकी तीसरी लाइन का काम कर रही पुणेकीआईएससी कंपनी में कार्यरत ट्रैक्टरड्राइवर राजेश बुआडे की मौत के बाद परिजनों नेकंपनीपर लापरवाही पूर्वक काम कराने का आरोप लगाते हुए घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। परिजन पीएम केबाद शव लेकर सीधे कंपनीकेकार्यालय पहुंचे।कार्यालय केसामन शव े रखकर मुआवजा मांगते हुएप्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक राजेश केभाई सुरेंद्र, गोपाल और मामाप्रवीण हजारे नेकहा कंपनी केकर्मचारियों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली मेंओवर लोड सीमेंट भरकर लेजानेके लिए कहा था। घटना केसमय कंपनी का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। समय रहतेराजेश को अस्पताल ले जात ते ो जान बच सकती थी। राजेश की मौत के लिए कंपनी जिम्मेदार है।राजेश केपरिवार को बतौर क्षतिपूर्ण के20 लाखरुपए कंपनी नेदेना चाहिए। जब तक राशि नहीं मिलती अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कंपनी केएकाउंटट ें कालिका दुबे नेबताया कंपनी के मालिक कोपरिजनों की मांग सेअवगत करा दिया है। कल मालिक परिजनों से चर्चा करनेपहुंचेंगे।

आयोजित हुआ निशुल्क स्वास्थय शिविर

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| सत्यम ( दुनावा )  

दुनावा में आज लेपर्ड वेलफेयर सोसायटी दुनावा के तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थय शिविर आयोजित किया गया जिसमे बड़ी  ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपने शरीर सम्बन्धी विशेष जानकारी प्राप्त | कार्यक्रम में विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, चंद्रशेखर देशमुख मुलताई सहित अन्य लोग मौजूद रहे| 


आदिवासी समाज ने मनाई बिरसामुंडा जयंती

ग्रामीण मीडिया सेण्टर



जंहा एक ओर मुलताई में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा जयंती मनाई वंही ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूम धाम से बिरसामुंडा जयंती मनाई गई| ग्रामीणों ने अपने बच्चों को भी बिरसामुंडा का समाज और देश के लिए किये गए योगदान की वीरगाथा भी बताई| 

माँ भारती की मुर्ति की स्थापना धूम धाम से हुई

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मासोद 


श्री  क्षेत्र मासोद में आज माँ भारती की मुर्ति की स्थापना, माँ भारती की आरती बहुत ही धुम धाम और हर्षोल्लास के साथ की गई, जिसमें दुर-दुर नगरों से पधार गणमान्य, वरिष्ठ गण, और ग्रामवासी उपस्थित थे,  वरिष्ठों के द्वारा युवाओं को देश प्रेम व भारत माता की सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी हेतु प्रेरित भी किया गया, उसके पश्चात पंडित श्री श्याम स्वरुप जी मनावत जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा प्रारंभ हुई।

आयोजन :- हिन्दू उत्सव आयोजन समिति, श्री क्षेत्र मासोद, मुलताई


फसल बीमा की जानकारी, बैतूल जिले हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील
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अऋणी कृषकों के प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018
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किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की है। रबी 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अऋणी कृषकों के प्रस्ताव पत्रक बैंकों में जमा करने हेतु अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि श्री केएस खतेडिय़ा ने बताया कि फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना, किसानों को खेती कार्य में बनाए रखने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन/अभिनव और आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा निश्चित करना है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट हरीकेन, टोरनेडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीट/बीमारियां इत्यादि आवरित जोखिम की श्रेणी में आते हैं।
बीमित कृषक- ऋणी कृषक- अनिवार्य आधार पर जो किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल हेतु वित्तीय संस्थाओं से फसलवार ऋण स्वीकृत/लेता है।
अऋणी कृषक- स्वैच्छिक आधार पर जो किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल हेतु ऋण नहीं लेता है। वह भी इस योजना में अपनी फसल का बीमा करवा सकता है।
अऋणी कृषक के लिए बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज
नवीनतम भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा बुआई प्रमाण पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी), पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फार्म पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड), वास्तविक निरस्त चेक/पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति/चेक की छायाप्रति, जिसमें खाताधारक का नाम हो, किराएदारी/पट्टेदारी के अनुबंध की छायाप्रति। यदि कृषक का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कृषक का रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाएगा।
रबी फसलों हेतु बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत् प्रीमियम निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस के अनुसार ही काटा जाएगा।

 
बैतूल जिले हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस
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गेहूं सिंचित हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस प्रति हेक्टेयर 35000 रूपए, प्रीमियम दर 525 रूपए प्रति हेक्टेयर, 213 रूपए प्रति एकड़, चना हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस प्रति हेक्टेयर 30000 रूपए, प्रीमियम दर 450 रूपए प्रति हेक्टेयर, 182 रूपए प्रति एकड़, मसूर हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस प्रति हेक्टेयर 25000 रूपए, प्रीमियम दर 375 रूपए प्रति हेक्टेयर, 153 रूपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।

15 से 25 नवम्बर के बीच पंजीकृत किसानों के लिये मण्डी में क्रय-विक्रय की प्रक्रिया तय

ग्रामीण मीडिया सेण्टर



भावान्तर भुगतान योजना में 15 से 20 नवम्बर के मध्य पंजीयन करवाने वाले किसानों के लिये मण्डी में क्रय-विक्रय और भावान्तर राशि के भुगतान की प्रक्रिया तय कर दी गई है। प्रक्रिया के अनुसार योजना के पोर्टल पर इस अवधि में पंजीयन कराने वाले कृषकों को पृथक पंजीयन सीरीज दी गई है। यह सीरीज नम्बर सात (7) से चालू होती है। इस सीरीज के सभी पंजीकृत किसानों के लिये योजना की अधिसूचित विक्रय अवधि में अधिसूचित मण्डियों में कृषि उपज मण्डी अधिनियम तथा नियमों एवं योजना के लागू होने के पूर्व जारी परिपत्रों के परिपालन के साथ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रियाओं का आवश्यक रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
ऐसे पंजीकृत कृषक को मण्डी प्रांगण में अपनी पंजीकरण पर्ची के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति लाना जरूरी होगा। मण्डी प्रशासन यह सत्यापित करेगा कि जिस किसान के नाम पर पंजीकरण पर्ची है उसी के द्वारा आधार कार्ड पर लगे फोटोग्राफ अनुसार ही फसल की मण्डी प्रांगण में बिक्री की गई है। इस नई सीरीज के पंजीकृत कृषक के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की नीलामी कराए जाने की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। योजना का लाभ उसी पंजीकृत किसान को मिलेगा जो अपने कृषि उत्पाद का मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिये स्वयं उपस्थित होगा। मण्डी प्रशासन अन्य अभिलेखों के साथ-साथ आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संधारित एवं सुरक्षित रखेगा।
ऐसे पंजीकृत किसानों को लायसेंसी क्रेता व्यापारी द्वारा आरटीजीएस/ एनईएफटी से पूरा भुगतान किया जाना जरूरी होगा। नगद अथवा चैक से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा। योजना के पोर्टल पर मण्डी प्रशासन पंजीकृत किसान की विक्रय संबंधी जानकारी को तभी अपलोड करेगा जब आरटीजीएस/ एनईएफटी से भुगतान के प्रमाण प्राप्त कर लिये गये हों। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित भुगतान समिति ऐसे प्रकरणों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद योजना की विक्रय अवधि की समाप्ति पर योजना की देय राशि किसानों के पंजीकृत खातों में जारी करने का निर्णय करेगी।
ऐसे पंजीकृत किसानों को मण्डी प्रांगण में अनुबंध पत्र, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की प्रति, स्वयं के आधार कार्ड की प्रति एवं पंजीकरण क्रमांक की पर्ची की मूल प्रति के साथ जिस मण्डी में क्रय-विक्रय किया गया था वहाँ एक से 15 दिसम्बर के मध्य उपस्थित होना होगा। अन्य व्यक्ति के साथ भेजे गये अभिलेख मान्य नहीं किये जायेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा एक से 15 दिसम्बर के मध्य प्रत्येक मण्डी प्रांगण में ऐसे कृषकों के लिये अलग से अधिकृत कर्मचारी के निर्देशन में आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। ऐसे कृषकों के सभी अभिलेखों की छायाप्रति रखी जायेगी। आधार कार्ड की छायाप्रति पर प्रमाणित किया जायेगा कि जिस नाम से पंजीकरण हुआ है उसी व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति है तथा आधार कार्ड पर फोटो समक्ष में उपस्थित पंजीकृत किसान का ही है।
भावांतर भुगतान योजना के लिये 16 अक्टूबर, 2017 से पूर्व की अवधि के अनुबंध पत्र, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक मान्य नहीं होंगे।
ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों के परीक्षण के लिये मण्डी सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति, जिसमें कृषि, राजस्व एवं अन्य विभाग के अधिकारी होंगे, जिला कलेक्टर द्वारा गठित की जायेगी। इस समिति द्वारा मण्डी में उक्त किसान के मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। समिति द्वारा पात्र पाए जाने पर मण्डी के मूल अभिलेखों में पंजीयन क्रमांक दर्ज कर भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर इन्द्राज करने के लिये अनुशंसा की जायेगी। किसान को उक्त समस्त लेन-देन का भुगतान नगद में होने पर विशेष परीक्षण किया जायेगा तथा ऐसी सम्पूर्ण नगद राशि प्राप्त करने वाले किसान से भुगतान प्राप्ति का प्रमाण लिया जायेगा। पूरा या पार्ट भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी से होने पर उसके विवरण भी मण्डी रिकार्ड के मूल भुगतान पत्रक में रखे जायेंगे।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित भुगतान समिति ऐसे प्रकरणों का सूक्ष्म परीक्षण कर ही योजना की विक्रय अवधि समाप्ति के बाद भावांतर भुगतान योजना की देय राशि उनके पंजीकृत खातों में जारी करने का निर्णय करेगी।

सुरक्षा गार्ड की भर्ती निरस्त

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि निजी सुरक्षा कंपनी द्वारा विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी में 17 नवंबर, विकासखण्ड भैंसदेही में 20 नवंबर एवं विकासखण्ड चिचोली में 21 नवंबर को की जाने वाली सुरक्षा जवानों की भर्ती निरस्त कर दी गई है।

अवैध कोयला की नीलामी 6 दिसंबर को

ग्रामीण मीडिया सेण्टर



जिले की तहसील घोड़ाडोंगरी परिसर में अवैध रूप से जब्त 23 टन एवं शाहपुर में जब्त 18 टन कोयले की नीलामी आगामी 6 दिसंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से तहसील कार्यालय शाहपुर में आयोजित की जाएगी। कुल जब्तशुदा कोयला 41 टन की शासकीय बोली एक लाख 23 हजार रूपए निर्धारित है। जब्तशुदा कोयला का अवलोकन तहसील घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर के परिसर में किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला खनिज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

पंचायत सचिव की सेवाकालीन मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

ग्रामीण मीडिया सेण्टर




पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें ) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव को सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है। 
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होगी- 
मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियुक्ति नियमित होना चाहिए। आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिए। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु परस्पर वरीयताक्रम इस प्रकार होगा-मृतक की पत्नी (न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा), मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री (ज्येष्ठता के क्रम से), मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन (ज्येष्ठता के क्रम से)। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के अनुसार होगी। इन नियमों के तहत आश्रित सदस्य को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। 
आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में, आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अद्र्ध शासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में एवं जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में मृतक के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। 
अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर निर्धारित प्रपत्र में उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था। अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होगा।
अनुकम्पा नियुक्ति प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतनमान दिया जाएगा। 
मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 की अनुसूची-एक के नियम-4 एवं अनुसूची-एक के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष के लिए मानदेय 1600 रूपए नियत और यात्रा भत्ता 250 रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में 10 हजार रूपए मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिए दिया जाएगा। 
यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अत: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितंबर 2014 के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में लागू नहीं होगा। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।




बाल मेले में बच्चों में 50 प्रतिशत डिस्काउंट बेचे गुलाब जामुन

ग्रामीण मीडिया सेण्टर (लाखन सिंह सिसोदिया) 




ग्राम बाड़ेगांव में धूम धाम से मनाया स्कूल के छोटे छोटे बच्चों  ने बाल मेला|  करीब 42 की संख्या में लगी भिन्न भिन्न व्यंजनों की दुकाने विशेषता ये थी की आधी कीमत में पालको और ग्रामीणों को भोज्य सामग्री बेची गई । याने की जो गुलाब जामुन मिठाई मुलताई में 10 रु. प्रति नग बिकती है उससे बड़ी और स्वादिष्ट मात्र 5 में पूरी साफ सफाई के साथ बच्चो ने  बेची।
      इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य मदनलाल पवार, बीआरसी के आशीष शर्मा ग्राम सरपंच सुशीला सरियाम नवल सिंह निगम बड़ी संख्या में ग्राम वासीओ ने मेले का आनंद लिया। इस में समोसा,कचोरी ,भेलपुरी,मिठाई थी।  गौर तलब हो की ग्राम में बड़ी मात्रा में भैस पालन होता है। मिठाई,दूध,दही,पनीर, खोआ निर्माण का  सरकार प्रशिक्षण दे तो नया रोजगार हो सकता है। जरूरत है खीखाने की। इस प्रकार के मेलो से ग्रामीण बच्चो में निर्माण और रोजगार की प्रतिभा का विकास हो रहा है। 
हर ग्राम में इस प्रकार के बाल मेलो का आयोजन होना चाहिए। 


भारत माता की प्रतिमा का किया अभिषेक

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

मासोद में भारत माता की प्रतिमा स्थापना के लिए मां ताप्ती की उद्गम स्थल मुलताई से युवाओं ने शोभायात्रा निकाली। मां ताप्तीके जल से भारत माता की प्रतिमा का अभिषेक किया। इसके बादवीर बिरसा मुंडा का पूजन कर युवा जयकारे लगाते हुए प्रतिमा स्थापना के लिए बाइक पर हाथों में भगवा ध्वज लेकर निकले। जगह-जगह नगरवासियों और ग्रामीणों ने शोभायात्रा पर फूल बरसाए। हिंदू उत्सव आयोजन समिति के सदस्य
सुबह भारत माता की प्रतिमा लेकर ताप्ती तट पहुंचे। जहां विधि-विधानसे पूजन की। वीर बिरसा मुंडा को याद किया। इसके बाद रेलवे स्टेशन मार्ग से होते हुए शोभायात्रा निकाली। 
फव्वारा चौक, जय स्तंभ चौक, मासोद रोड होते हुए शोभायात्रानिकली। समिति सदस्यों ने बताया मासोद के बाजार चौक में भारत माता की प्रतिमा स्थापित करने मंदिर का निर्माण किया है। गुरुवार को हवन-पूजन के साथ मंदिर में प्रतिमा 
स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही रामकथा शुरू होगी। पंडित श्याम मनावत रोज दोपहर 2 से 5 बजे तक कथा वाचन करेंगे। 18 नवंबर को कृषक सम्मेलन, गोसेवकों का सम्मान और भंडारी प्रसाद के साथ कथा का समापन होगा।

पद्मावती फ़िल्म को लेकर भड़के लोग, ज्ञापन सौपा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रानी पद्मावती पर बनी फिल्म का विरोध करते हुए इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। महासभा पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार डीपी पटेल को आवेदन देकर आक्रोश व्यक्त किया। नगर सहितग्रामीण क्षेत्र से आए राजपूत समाज के लोगों ने बताया रानी पद्मावतीका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमराज सिंह राठौड़, किशोर सिंह परिहार, मलखान सिंह, गोपाल सिंह सोलंकी, गोविंदसिंह, मिथुर सिंह आदि ने कहा फिल्म निर्माता ने महारानी पद्मावती के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कीहै। फिल्म में महारानी के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया है। महारानी पद्मावती ने धर्म की रक्षा करते हुए हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर व्रत कर अपने प्राण की आहुति दी है। फिल्म के माध्यम से राजपूतक्षत्रियों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। फिल्म पर रोक नहीं लगाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

आबकारी विभाग ने महिलाओ की सूचना पर ग्राम में दी दबिश

ग्रामीण मीडिया सेण्टर




ग्राम अंभोरी की महिलाओं ने गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं थाना और तहसील कार्यालय पहुंच रही हैं। अब आबकारी विभाग की टीम गांव पहुंचकर महिलाओं के साथ अवैध शराब बेचने वालों के ठिकानों पर दबिश देने लगी है। आबकारी उपनिरीक्षक गौरव पांडेय ने बताया अवैध शराब बेचने वालों की धरपकड़ के लिए महिलाओं के साथ कार्रवाई कीजा रही है। दो बार दबिश देने के बाद भी कच्ची शराब नहीं मिलीहै। महिलाओं का कहना है शराब बेचने वाले पुलिस टीम के चले जाने के बाद शराब लाकर बेचते हैं। ऐसे में उपनिरीक्षक ने महिलाओं को मोबाइल नंबर दे दिए हैं। अवैध शराब बेचते कोई भी नजर आया तो उसकी तत्काल सूचना देने की समझाइश दी। सूचना पर आबकारी विभाग के कर्मचारी गांव में पहुंचकर कार्रवाई करेंगे।

बच्चों को नही भेजेंगे आंगनवाड़ी, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौपा

ग्रामीण मीडिया सेण्टरय।पिपरिया

ब्लॉक के ग्राम पिपरिया के ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल भवन के पास रिक्त जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करने की मांग की है। इस संबंध में जनपद सदस्य सहित ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार डीपी पटेल को आवेदन भी दिया। जनपद सदस्य सुधा पंवार, पंच मनीष मोहबे, गुलाब चिकाने, संगीता करदाते, जमुना चिकाने, रोशनी रायपुरे आदि ने बताया वर्तमान में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए जिस जगह को चिन्हितकिया है उसकी दूरी अधिक है। ऐसे में वहां तक बच्चों को पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्राथमिक स्कूल के पास आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है। ग्रामीण स्कूल के पास ही भवन निर्माण कराना चाहते हैं। इस स्थितिमें चिन्हित स्थान की बजाय स्कूल के पास भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों को सुविधा मिल सके। आंगनबाड़ी भवन दूर होने पर ग्रामीण अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। जिससे भवन बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा।

कार्य में लापरवाही बरतने पर बीईई चंद्रकला डोंगरे निलंबित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


मुलताई
सरकारी अस्पताल में पदस्थ बीईई चंद्रकला डोंगरे को कार्य में लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा भोपाल ने निलबिं त कर दिया है। निलबिं त आदेश में उल्लेख किया है बीईई उपस्थिति पंजी में अग्रिम हस्ताक्षर करती हैं और मुख्यालय पर निवास भी नहीं करती हैं। 18 अक्टूबर को सीएमएचओ के निरीक्षण के दौरान भी बीईई अनुपस्थित मिलीं। उपस्थिति पंजी में एक दिन पूर्वही हस्ताक्षर दर्ज थे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सही ढंग से संचालन और क्रियान्वयन भी नहीं किया जा रहा है। उक्तलापरवाही के चलते बीईई को निलबिं त किया है।

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